हत्यारे बेटे पर कोर्ट ने सुनाया ये फैसला, जमीन विवाद में कर दी थी पिता की हत्या

शुक्रवार को हत्यारोपी विनोद सिंह पुत्र नेत्रपाल सिंह की जमानत याचिका सत्र न्यायाधीश डॉ दीपक सक्सेना के समक्ष प्रस्तुत हुई।

Update:2020-06-05 19:21 IST

औरैया: कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बाद दोबारा से खुले कोर्ट में जिला सत्र न्यायलय में आए दिन मामलों को निपटाया जा रहा है। इस दौरान कई याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। इसी क्रम में आज सत्र न्यायालय ने थाना बिधूना क्षेत्र के ग्राम कुदरकोट में संपत्ति विवाद को लेकर पिता की लकड़ी के प्रहारों से हत्या करने के आरोपी पुत्र विनोद सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि ग्राम रामपुर निवासी सर्वेश कुमार ने बिधूना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 24 अप्रैल 2020 को उनके पिता की उस समय हत्या कर दी गई थी जब वह कुदरकोट स्थित मकान में खाना खाकर रात में गांव में बने मकान के सामने जमीन पर चारपाई डालकर सो रहे थे। सुबह 5 बजे उसके पिता मृत मिले। उनके शरीर पर चोटों के निशान पाए गए। वादी ने पिता नेत्रपाल सिंह की हत्या के लिए भाई विनोद सिंह व राजेश कुमार पर आरोप लगाया कि

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इन्होंने संपत्ति बंटवारे को लेकर पिता नेत्रपाल की रात्रि में लकड़ी के टुकड़े से मार पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों को 26 अप्रैल 2020 को जेल में निरुद्ध कर दिया। शुक्रवार को हत्यारोपी विनोद सिंह पुत्र नेत्रपाल सिंह की जमानत याचिका सत्र न्यायाधीश डॉ दीपक सक्सेना के समक्ष प्रस्तुत हुई। अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद जिला सत्र न्यायाधीश ने पिता की हत्या की गंभीरता को देखते हुए विनोद सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी।

गोवध अधिनियम में तीन की जमानत निरस्त

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वहीं दूसरी ओर एक अन्य मामले में सत्र न्यायाधीश डॉ दीपक स्वरूप सक्सेना ने थाना अजीतमल क्षेत्र के गोवध अधिनियम के दो आरोपित नफीस निवासी दलेलनगर, कासिम निवासी दलेलनगर व अछल्दा क्षेत्र के ऐसे ही मामले में फत्ते निवासी बंसी की मडिया की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। तीनों पर गोवध अधिनियम व उन पर गाय के मांस का धंधा करने के लिए पुलिस ने आरोपित किया है।

रिपोर्ट- प्रवेश चतुर्वेदी

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