सेशन कोर्ट ने गायत्री प्रजापति की रिवीजन अर्जी खारिज की
अपहरण व छेड़छाड़ के एक मामले में दाखिल आरोप पत्र पर निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली गायत्री प्रजापति की रिवीजन अर्जी सत्र अदालत ने खारिज कर दी है। प्रभारी
लखनऊ: अपहरण व छेड़छाड़ के एक मामले में दाखिल आरोप पत्र पर निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली गायत्री प्रजापति की रिवीजन अर्जी सत्र अदालत ने खारिज कर दी है। प्रभारी जिला जज उमाशंकर शर्मा ने निचली अदालत के आदेश को विधि संगत करार दिया है।
बीते आठ नवंबर को निचली अदालत ने गायत्री व अन्य के खिलाफ इस मामले में आईपीसी की धारा 354 (ए) (।।), 364, 511, 504 व 506 के तहत दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था। गायत्री की ओर से दाखिल रिवीजन में निचली अदालत के आदेश को विधि विरुद्ध बताते हुए उसे रद्द करने की मांग की गई थी।
26 अक्टूबर, 2016 को चित्रकुट की एक महिला ने इस मामले की एफआईआर
थाना गोमतीनगर में दर्ज कराई थी। 27 जुलाई, 2017 को पुलिस ने गायत्री व अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।