DM ने दिया आदेश, एसडीएम की अनुमति से खोली जा सकेंगी दुकानें
ऑरेंज जोन में चल रहे इत्रनगरी में लॉकडाउन के तीसरे चरण में जिला प्रशासन ने कुछ ढील दी है, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाना जारी रहेगा। सेनेटाइजर भी रखना होगा। उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी होगी।
कन्नौज: ऑरेंज जोन में चल रहे इत्रनगरी में लॉकडाउन के तीसरे चरण में जिला प्रशासन ने कुछ ढील दी है, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाना जारी रहेगा। सेनेटाइजर भी रखना होगा। उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी होगी।लॉकडाउन में अब शादी और आयोजन हो सकेंगे, लेकिन 20 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने पर रोक है। कार्यक्रम के लिए भी एसडीएम से पहले अनुमति लेनी होगी।
डीएम राकेश मिश्र ने आदेश में कहा है कि सभी शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की एकल दुकाने यानि किराना स्टोर, जनरल स्टोर, हार्डवेयर दुकान, निर्माण सामग्री, बिजली सामग्री, मेडिकल, फल-सब्जी आदि दुकाने सम्बंधित एसडीएम की अनुमति से खोली जा सकेंगी। व्यापारी मास्क लगाएगा। सेनेटाइजर रखेगा और शारीरिक दूरी भी बनानी होगी।
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दूसरे जिले में वाहन ले जाने को लेनी होगी अनुमति
डीएम ने आवश्यक वस्तु के लिए ई-कॉमर्स गतिविधियां, टैक्सी, कैब सेवा में केवल एक ड्राइवर व दो यात्रियों सहित जिले की सीमाओं के अंदर वाहन चलाने की अनुमति है। अंतरजनपदीय वाहन ले जाने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी, लेकिन ड्राइवर व दो व्यक्तियों से अधिक नहीं बिठाए जाएंगे। दो पहिया वाहन में सिर्फ चालक ही रहेगा।
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उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवाओं में रक्षा एवं सुरक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जेल, पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर एवं आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन और सम्बंधित सेवाएं एनआईसी, कस्टम्स, एफसीआई, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र, नगर निकाय सेवाएं, यह पूरी तरह से काम करेंगे। अन्य निजी एवं सरकारी कार्यालय 33 फीसदी कार्य क्षमता के साथ खोले जाएंगे। साथ ही कृषि, बैंकिंग एवं वित्त कोरियर एवं पोस्टल, माल ढुलाई ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण एवं औद्योगिक गतिविधियां भी की जा सकेंगी।
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संस्थानों में प्रवेश व निकलने पर होगी स्क्रीनिंग
डीएम का कहना है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आबकारी विभाग की एकल दुकानों को सुबह 10 से शाम सात बजे तक खोले जाएंगे। औद्योगिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक क्षेत्रों में आवाजाही सीमित रखने, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन जो जरूरी हैं, के परिसर में आने वाले सभी वाहनों व मशीनरी को सेनेटाइज जरूर किया जाएगा। ऐसे संस्थानों में प्रवेश व बाहर आने पर थर्मल स्क्रीनिंग, कार्मिकों/श्रमिकों का स्वास्थ्य बीमा जरूरी होगा। सेनेटाइजर व साबुन की व्यवस्था, कार्य स्थल पर दो पालियों के बीच एक घंटे का अंतर रखते हुए भोजन दिया जाएगा।