Shravasti News: शक के आधार पर पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति को आजीवन कारावास की सजा
Shravasti News: न्यायाधीश ने सोमवार को मामले पर विभिन्न पहलुओं पर विचरण करने पुलिस द्वारा तथ्य पेश किए जाने और सरकारी वकील के द्वारा तमाम बुनियादी पक्षों को निर्मम हत्या का तर्क दिए जाने पर विचार करने के बाद अपना फैसला सुनाया।
Shravasti News: जिला की एक अदालत ने सोमवार को अवैध संबंध शक के आधार पर पत्नी को जिंदा जला देने वाले को पति को आजीवन कारावास और तीन लाख बीस हजार रुपये का अर्थ दंड सुनाया है। अर्थदंड की राशि न अदा करने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
पीड़ित (अभियोजन) पक्ष की पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया है कि आज से आठ साल पहले थाना कोतवाली भिनगा क्षेत्र के ग्राम गड़णा निवासी रमजान खांन ने अपनी लड़की सैयदा बेगम उर्फ सायरा की शादी नफीस पुत्र अजीजुल्ला के साथ की थी। सायरा के दो बच्चे भी थे। नफीस मुंबई में रहकर काम करता था, नफीस को गांव के अन्य लोगों ने बतलाया कि तुम्हारी पत्नी का अवैध संबंध बंठिहवा गांव निवासी एक व्यक्ति के साथ हो गया है। इसके बाद आरोपी नफीस ने मुंबई से ही फोन पर अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया था। फोन पर पति नफीस द्वारा पत्नी ने तीन तलाक ना मानते हुए अपनी ससुराल में अपने बच्चों के साथ रहती रही थी।
अधिवक्ता ने बताया कि घटना के एक दिन पूर्व नफीस मुंबई से आया और अपनी पत्नी को जबरदस्ती घर से बाहर मारपीट कर निकाल रहा था। मृतक पत्नी द्वारा घर से न जाने और आरोप गलत बताने तथा बार बार सफाई देने के बाद आरोपी पति नफीस नहीं मान रहा था और विगत 16 अगस्त 2019 को सुबह से ही झगड़ा कर रहा था और घर से भगा रहा था। पत्नी मार खाने के बावजूद नहीं जा रही थी। इसके बाद आरोपी पति ने किसी अन्य से खुद की शादी होने और प्यार की बात बताते हुए फिर से मार पीट करने लगा और अपने घर से बाहर निकलता रहा। पत्नी के ससुराल से न जाते देखकर आरोपी नफीस ने दिन में लगभग 2 बजे अपनी पत्नी के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। जिससे उसकी मृत्यु हो गई। घटना की चश्मदीद साक्षी नफीस की 6 वर्षीय लड़की बनी थी।
अपर सत्र न्यायाधीश (क्राईम अगेंस्ट वूमेन) ने सोमवार को मामले पर विभिन्न पहलुओं पर विचरण करने पुलिस द्वारा तथ्य पेश किए जाने और सरकारी वकील के द्वारा तमाम बुनियादी पक्षों को निर्मम हत्या का तर्क दिए जाने पर विचार करने के बाद अपना फैसला सुनाया। सोमवार को जिला अपर सत्र न्यायाधीश निर्दोष कुमार ने मामले में आरोपी नफीस को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व तीन लाख बीस हजार रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि अर्थ दंड की राशि न अदा करने पर आरोपी को 1 वर्ष की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।