Shravasti News: पत्नी की पाटी से पीटकर की थी हत्या, अब हुई नौ साल की सजा

Shravasti News: पत्नी की गैर इरादतन हत्या के अभियुक्त जगराम को दोषी करार मानते हुए नौ वर्ष के सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया है।;

Update:2024-11-06 19:12 IST
Shravasti News ( Pic- News Track)

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Shravasti News: श्रावस्ती में अपर जिला सत्र न्यायालय प्रथम ने पत्नी की गैर इरादतन हत्या के दोषी को 9 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।अभियोजन पक्ष की पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया है कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम अमित कुमार प्रजापति की अदालत ने बुधवार को सुनवाई के बाद पत्नी की गैर इरादतन हत्या के अभियुक्त जगराम को दोषी करार मानते हुए नौ वर्ष के सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया है।

उन्होंने बताया कि मामला सिरसिया थाना क्षेत्र के ग्राम मदारगढ़ का है, जब आरोपित जगराम ने 27 मई 2020 को रात लगभग 11:30 बजे शराब के नशे में धुत्त होकर अपनी ही पत्नी को चारपाई की पाटी से इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों के जरिये इस मामले की जानकारी थाना सिरसिया पुलिस को हुई। पुलिस ने मामले को संज्ञान में आने के बाद मृतका के पुत्र की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की।

उन्होंने बताया कि मृतका के पुत्र की तहरीर पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की जिसमें यह तथ्य सामने आया कि आरोपित जगराम ने शराब के नशे में उक्त घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध सिरसिया थाने में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया और थाना पुलिस द्वारा आरोपित के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपित को दोषी पाते हुए नौ वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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