Shravasti News: दो कोर्ट ने पांच दोषियों को सुनाई अलग-अलग सजा व अर्थदंड, अर्थदंड की राशि न जमा करने पर काटनी होगी अलग से सजा

Shravasti News: दो अलग-अलग अदालतों ने मामलों की सुनवाई करते हुए पांच लोगों को सजा सुनाई है। एएसजे /एसपीएल पॉक्सो कोर्ट जनपद श्रावस्ती द्वारा थाना सिरसिया में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के 3 आरोपियों को 10 वर्ष का सश्रम कारावास।;

Update:2025-01-20 23:01 IST

Two different courts sentenced five culprits to fine in Sirsia Police Station UP ki khabar (Photo: Social Media)

Shravasti News: जिले की दो अलग-अलग अदालतों ने मामलों की सुनवाई करते हुए पांच लोगों को सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि जिले की एएसजे /एसपीएल पॉक्सो कोर्ट जनपद श्रावस्ती द्वारा थाना सिरसिया में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के 03 आरोपियों को 10 वर्ष का सश्रम कारावास, 01 आरोपी को 02 वर्ष का कारावास और प्रत्येक को दस हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

दो साल का कारावास और दस हजार का अर्थदंड

शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि सोमवार को एएसजे/एसपीएल पॉक्सो न्यायालय द्वारा जिले के थाना सिरसिया में पंजीकृत मु0अ0सं0 734/2011 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त शाहिद उर्फ ​​पप्पू खां पुत्र मैनुद्दीन खां, बदरुद्दीन पुत्र लाले खां निवासीगण बदरहवा दाखिलीली हेमपुर तराई थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती, इबरार पुत्र रहमत निवासी मो.पुर परसादेहरिया थाना मल्हीपुर को दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व दस-दस हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही इसी न्यायालय द्वारा इसी मामले में एक अन्य अभियुक्त कुतुबुद्दीन पुत्र लाले खां निवासी बदरहवा दाखिलीली हेमपुर तराई थाना सिरसिया को 2-2 वर्ष के कारावास व दस-दस हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के आरोपी को 5 वर्ष की सजा

अधिवक्ता ने बताया कि उपरोक्त अभियुक्तों के मामले में पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने संबंधित थाना प्रभारी व अधिवक्ताओं को महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमों की प्रभावी पैरवी करने तथा आरोपों का त्वरित निस्तारण व अभियुक्तों को सजा दिलाने के निर्देश दिए थे, जिसके क्रम में पुलिस मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन व शासकीय अधिवक्ता की दलीलों व साक्ष्यों को सुनने के बाद जिले की एएसजे/एसपीएल पॉक्सो कोर्ट ने सोमवार को यह सजा सुनाई। बताया गया कि उपरोक्त चारों दोषियों ने गिरोह बनाकर आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए अवैध रूप से धन अर्जित किया। इसी क्रम में जिले की एक अन्य कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के अभियुक्त को 05 वर्ष के कठोर कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अर्थदंड की राशी जमा न करने पर काटनी होगी सजा

शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि जिले के सत्र न्यायालय ने सोमवार को वादी के पुत्र की गैर इरादतन हत्या के आरोप में थाना मल्हीपुर पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 865/2013 धारा 304 सीआरपीसी बनाम प्रेम पुत्र मुनेश्वर सोनार निवासी लक्ष्मणपुर कोठी थाना मल्हीपुर की सुनवाई की। बताया गया कि वादी ने करीब 11 वर्ष पूर्व 26 अप्रैल 2013 को मल्हीपुर थाने में लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त प्रेम पुत्र मुनेश्वर सोनार निवासी लक्ष्मणपुर कोठी थाना मल्हीपुर जनपद श्रावस्ती ने उसके पुत्र की हत्या कर दी है। थाना पुलिस ने मामले की जांच की और साक्ष्य प्रस्तुत किए। सोमवार को न्यायालय ने मामले की सुनवाई की और शासकीय अधिवक्ता की दलीलों और साक्ष्यों को सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए 05 वर्ष के सश्रम कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने यह भी सजा सुनाई है कि अर्थदंड की धनराशि जमा न करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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