Shravasti News: हमले और चोरी के आरोपियों को सजा, एससी/एसटी कोर्ट ने 3 साल और सीजेएम कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई
Shravasti News: जिले की एससी/एसटी कोर्ट ने 13 साल पुराने एक मामले में दो आरोपियों को तीन साल की जेल और प्रत्येक पर 37,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।;
Shravasti News: श्रावस्ती जिले की दो अदालतों ने अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए कुल पांच आरोपियों को सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता के अनुसार, जिले की एससी/एसटी कोर्ट ने 13 साल पुराने एक मामले में दो आरोपियों को तीन-तीन साल की कठोर कारावास और प्रत्येक पर 37,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह मामला 13 जुलाई 2011 को इकौना थाने में दर्ज हुआ था। प्राथमिकी के अनुसार, बनकटा दाखिला मध्यनगर मनोहरापुर गांव में तीन लोगों ने धारदार हथियारों से हमला कर वादी को पीटा और घायल कर दिया। इसके बाद जातिसूचक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामले की विवेचना कर न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया। एससी/एसटी कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपियों कामता प्रसाद और मेहीलाल को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।
दूसरे मामले में, जिले की सीजेएम कोर्ट ने 15 साल पुराने एक चोरी के मामले में तीन आरोपियों को सात साल के सश्रम कारावास और प्रत्येक पर 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह मामला थाना सिरसिया में दर्ज किया गया था।
वादी के अनुसार, आरोपी अमरजीत, रामशंकर और सुरेश कुमार ने रात में घर में घुसकर सोने के आभूषण, नकदी और अन्य कीमती सामान चुरा लिया था। पुलिस ने जांच के बाद मामला अदालत में प्रस्तुत किया। सीजेएम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीनों को दोषी ठहराया।
दोनों अदालतों ने अपने-अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि जुर्माने की धनराशि न चुकाने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि इन फैसलों से पीड़ितों को न्याय मिला है और अपराधियों को उनके किए की सजा दी गई है।