Afzal Ansari : 2024 में अफजाल अंसारी चुनाव मैदान में उतरेंगे या नहीं, भाई सिबगतुल्लाह ने कर दिया साफ

Afzal Ansari : सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब जब उनकी संसद सदस्यता बहाल होने का मार्ग खुला है, तब उनके दोबारा चुनाव लड़ने की अटकलें जोरों पर है।

Written By :  Krishna Chaudhary
Update:2023-12-16 09:30 IST

Sibgatullah Ansari and Afzal Ansari  (photo: social media )

Afzal Ansari News: जेल में बंद कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी को पिछले दिनों देश की सर्वोच्च अदालत से सुप्रीम राहत मिली थी। गैंगस्टर मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद उनकी सांसदी चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब जब उनकी संसद सदस्यता बहाल होने का मार्ग खुला है, तब उनके दोबारा चुनाव लड़ने की अटकलें जोरों पर है।

2024 में होने जा रहे आम चुनाव में अब महज चंद माह का वक्त रह गया है। 2019 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और तब केंद्रीय मंत्री रहे मनोज सिन्हा को मोदी लहर के बावजूद अफजाल अंसारी ने बड़े अंतर से हरा दिया था। सिन्हा अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। कोर्ट से राहत मिलने के बाद अंसारी दोबारा चुनाव मैदान में किस पार्टी के सिंबल पर उतरते हैं, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है।

अफजाल के चुनाव लड़ने पर क्या बोले भाई सिबगतुल्लाह

अफजाल और मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और पूर्व विधायक सिबगतुल्लाह अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने इसे न्याय की जीत करार दिया है। सिबगतुल्लाह ने कहा कि यूं तो अफजाल अंसारी बसपा से सांसद हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर पार्टी उन्हें फिर से मौका देती है तो वो अपनी किस्मत आजमाएंगे।

14 दिसंबर को मिली थी सुप्रीम कोर्ट से राहत

इसी साल 29 अप्रैल को गाजीपुर की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट से जुड़े एक मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल और अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद अफजाल अंसारी की सांसदी चली गई। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती दी और दोषसिद्ध पर रोक लगाने की मांग की। उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत तो दे दी लेकिन दोषसिद्ध पर रोक नहीं लगाई। जिसके कारण उनकी संसद सदस्यता बहाल नहीं हो पाई।

अफजाल अंसारी ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जहां 14 दिसंबर को उनके पक्ष में फैसला आया। अदालत ने गैंगस्टर एक्ट मामले में दोषसिद्ध पर रोक लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट से 30 जून 2024 तक अफजाल के मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाने के लिए भी कहा है। इस फैसले के बाद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता बहाल होने का रास्ता खुल गया है। संसद का फिलहाल शीतकालीन सत्र चल रहा है। 22 दिसंबर को 17वीं लोकसभा के आखिरी शीत सत्र का अंतिम दिन होगा। ऐसे में क्या अफजाल अंसारी संसद के शेष सत्र में शामिल हो पाते हैं या नहीं, ये सोमवार 18 दिसंबर को स्पष्ट हो जाएगा।

Tags:    

Similar News