Single Use Plastic Ban: आज से प्लास्टिक की इन वस्तुओं का प्रयोग किया तो झेलेंगे जुर्माना
Single Use Plastic Ban: बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरण की रक्षा के लिए सरकार ने 19 तरह के सिंगल यूज्ड प्लास्टिक के प्रयोग पर आज से पूरी तरह से प्रतिबन्ध लगा दिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक में डिस्पोजल गिलास, कप, पतली पालीथिन बैग सहित प्लास्टिक से बनी अन्य चीजें हैं।
Single Use Plastic Ban: बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरण की रक्षा के लिए सरकार ने 19 तरह के सिंगल यूज्ड प्लास्टिक के प्रयोग पर आज से पूरी तरह से प्रतिबन्ध लगा दिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक में डिस्पोजल गिलास, कप, पतली पालीथिन बैग सहित प्लास्टिक से बनी अन्य चीजें हैं, जिनका एक बार उपयोग किया जाता है। इनकी बिक्री, वितरण और उपयोग पर पूरी तरह पाबंदी होगी। इसके लिए पूरे प्रदेष में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। रेलवे नगर निगमों स्कूल कालेजों दफ्तरों के अलावा कई स्वंयसेवी संस्थाएं भी इस काम में आगे आई हैं।
राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक से बनने वाले उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग और स्टाक रखने वालों, आपूर्तिकर्ताओं एवं वितरकों को भी इन उत्पादों के कारोबार से दूर रहने को कहा गया है। इसका उल्लंघन करने वाली कंपनियों को जुलाई के पहले सप्ताह में चलाए जाने वाले अभियान में बंद कर दिया जाएगा। इसके लिए जुर्माने की बड़ी रकम वसूली जाएगी। राज्य सरकार ने अपील की है कि सभी लोग इस मुहिम के सहभागी बने और प्लास्टिक के प्रयोग को स्वयं अपने घरों एवं व्यक्तिगत जीवन से दूर करें।
इसके प्रतिबंध के लिए संस्थागत प्रयास भी होने चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जन जागरूकता के लिए सार्वजनिक स्थलों एवं पार्कों, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों आदि स्थानों के प्रवेश द्वारा पर कूड़ेदान का प्रयोग करें, के संदेश के साथ प्लास्टिक व पालीथिन के प्रतिबंध का बोर्ड भी लगया जाए। उन्होंने सभी को इस पवित्र कार्य में भागीदार बनने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के इस पवित्र मुहिम में आज हजारों लोगों ने भाग लिया और एक ऐसा संदेश दिया है कि जिसका पूरे देश में प्रभाव पड़ेगा।
नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने प्रदेशवासियों से सिंगल यूज प्लास्टिक एवं पॉलीथीन के प्रयोग से बचने और इसे इधर-उधर न फेकने की अपील की। उन्होंने लोगों से इसके विकल्प के रूप में कागज व कपड़े के थैले का प्रयोग करने के लिए अपील की है। जिन सिंगल यूज्ड चीजों पर बैन लगाया है उनमें स्टिक वाले ईयर बड्स, गुब्बारे, झंडे, कैंडी, आइसक्रीम स्टिक, चाय-काफी हिलाने वाली स्टिरर, सजावटी पालीस्टाइरिन, प्लेट, कप, गिलास, कटलरी, छुरी कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे, मिठाई के डिब्बे, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट रैप, पैक करने वाली फिल्म समेत 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर शामिल हैं।