Sonbhadra News: फूलकुमारी हत्याकांड के दोषी ससुर को उम्रकैद, 5 वर्ष पूर्व कुल्हाड़ी से वार कर ली थी जान
Sonbhadra News: पांच वर्ष पूर्व कुल्हाड़ी से वार कर फूलकुमारी की हुई हत्या के मामले में दोषी ससुर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।
Sonbhadra News: पांच वर्ष पूर्व कुल्हाड़ी से वार कर फूलकुमारी की हुई हत्या के मामले में दोषी ससुर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते समय सजा सुनाई। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों और अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों के आधार पर दोषसिद्ध पाकर दोषी ससुर रामलाल खरवार को उम्रकैद के साथ 10 हजार रुपये अर्थदंड भी निर्धारित किया गया।
यह है पूरा मामला
अभियोजन कथानक के मुताबिक पिपरी थाना क्षेत्र के पकरहट गांव के टोला मगरहर गांव निवासी देवनरायन खरवार पुत्र नैपाल खरवार ने 6 दिसंबर 2017 को चोपन थाने में तहरीर दी। अवगत कराया था कि उसने अपनी बेटी फूलकुमारी की शादी चोपन थाना क्षेत्र के कोटा गांव के टोला बभनमरी गांव निवासी रघुनाथ पुत्र रामलाल खरवार के साथ हुई थी। ससुराल जाने पर बेटी को उसका ससुर रामलाल मारता-पीटता था।
करीब एक माह पूर्व दामाद रघुनाथ बेटी की विदाई कराकर लाया था। सूचना मिली कि बेटी फूलकुमारी को शाम साढ़े चार बजे उसके ससुर रामलाल खरवार ने कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर घायल दिया है। बेटी को गांव वाले एम्बुलेंस से चोपन अस्पताल ले गए हैं। चोपन अस्पताल गया तो देखा बेटी फूलकुमारी मरी पड़ी थी।
तहरीर पर आरोपी पर मुकदमा किया पंजीकृत
तहरीर पर रामलाल खरवार पुत्र स्व. सीताराम खरवार निवासी कोटा टोला बभनमरी, थाना चोपन के विरुद्ध धारा 302 आईपीसी में मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना के उपरांत उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना। गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी ससुर रामलाल खरवार को उम्रकैद तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञानेंद्र शरण राय ने राज्य सरकार की तरफ से मामले की पैरवी की।