Sonbhadra News: मुनेश्वर हत्याकांड के चार दोषियों को मिली सजा, एक को 10, तीन को तीन-तीन वर्ष की कैद

Sonbhadra News: मुख्य दोषी को 10 वर्ष और वारदात में सहयोग देने वाले तीन दोषियों को तीन-तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है।

Update:2023-01-07 22:01 IST

Sonbhadra Four convicts of Muneshwar murder case were sentenced (Social Media)

Sonbhadra News: साढ़े सात वर्ष पूर्व ओबरा थाना क्षेत्र के कनहरा परसा टोला में कुल्हाड़ी से वार कर की गई मुनेश्वर नामक व्यक्ति की हत्या के मामले में चार दोषियों को सजा सुनाई गई है। मुख्य दोषी को 10 वर्ष और वारदात में सहयोग देने वाले तीन दोषियों को तीन-तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश (सीएडब्लू) सोनभद्र आशुतोष कुमार सिंह की अदालत ने शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर यह फैसला सुनाई।

मुख्य दोषी भईयालाल को 10 वर्ष की कैद के साथ 25 हजार अर्थदंड, अर्थदंड न देने पर तीन माह अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं तीन अन्य दोषियों पप्पू जायसवाल, जैहर जायसवाल व मोहन जायसवाल को तीन-तीन वर्ष की कैद के साथ पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड न अदा करने पर एक-एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतने का आदेश पारित किया गया है। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी, अर्थदंड की आधी धनराशि मृतक के पत्नी को दी जाएगी।

अभियोजन कथानक के मुताबिक ओबरा थाना क्षेत्र के कनहरा परास टोला गांव निवासी मटुक लाल पुत्र मुनेश्वर ने 11 जुलाई 2015 को ओबरा थाने आकर तहरीर दी। पुलिस को अवगत कराया कि उसके पिता मुनेश्वर 30 जून 2015 को सुबह साढ़े सात बजे खेत की जुताई कर रहे थे। उसी समय हाथ में कुल्हाडीर, लाठी-डंडा लेकर गांव के भैयालाल जायसवाल, पप्पू जायसवाल, जैहर जायसवाल व मोहन जायसवाल आ गए और मारपीट करने लगे। भैयालाल ने उसके पिता मुनेश्वर की पीठ पर कुल्हाड़ी से वार किया इलाज के दौरान उनकी 10 जुलाई 2015 को मौत हो गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने का दावा करते हुए न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई करते हुए अदालत ने चारों को दोषी पाया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील विनोद कुमार पाठक ने मामले की पैरवी की।

बिना नंबर प्लेट के ट्रैक्टर-ट्राली से ढोया जा रहा था चोरी का कोयला, दो गिरफ्तार, कोयला लदा ट्रैक्टर सीजः

सोनभद्र। एसपी के निर्देश पर चोरी के कोयले के परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अनपरा पुलिस ने शनिवार को बगैर नंबर प्लेट के ट्रैक्टर-ट्राली से ढोए जा रहे चोरी के कोयले को बरामद कर लिया। वाहन को थाने लाकर सीज करने के साथ ही दो को गिरफ्तार भी कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी बजरंगी सिंह पुत्र स्व. बिहारी सिंह चौहान और देवशरन पनिका पुत्र राम सनेही पनिका, निवासी कहुवानाला, थाना अनपरा का पूछताछ के बाद चालान कर दिया गया। बरामद किए गए कोयले की मात्रा 4650 किलो बताई जा रही है। मामले में धारा 379, 411, 413, 414 आईपीसी का मामला दर्ज किया गया है। प्रभारी निरीक्षक नागेश कुमार सिंह की अगुवाई वाली टीम ने चोरी के कोयले की बरामदगी और गिरफ्तारी की।

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