Sonbhadra News: एंबुलेंस के रास्ते में खड़ी कर दी थी पिकअप, बच्चे की मौत, तीन पर एफआईआर के आदेश

Sonbhadra News: प्रकरण की सुनवाई करते हुए एसीजेएम की अदालत ने शुक्रवार को यह आदेश पारित किया और मामले में एफआईआर के लिए, थानाध्यक्ष राबटर्सगंज को आदेशित किया।

Update:2022-09-23 20:56 IST

Sonbhadra News ambulance way pickup parked child death order FIR on three (Social Media)

Sonbhadra News: दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के दुद्धी कस्बे में प्रसव के लिए महिला को अस्पताल लेकर जा रही एंबुलेंस के रास्ते में पिकअप खड़ी करने और इसके चलते अस्पताल पहुंचने में देर होने के चलते, पेट में ही बच्चे की मौत हो जाने के मामले में, पिता-पुत्र सहित तीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने का आदेश पारित किया गया है। प्रकरण की सुनवाई करते हुए एसीजेएम की अदालत ने शुक्रवार को यह आदेश पारित किया और मामले में एफआईआर के लिए, थानाध्यक्ष राबटर्सगंज को आदेशित किया।

यह है पूरा घटनाक्रम

दुद्धी निवासी कमरूज्जमा ने अधिवक्ता सेराज अख्तर खान के जरिए कोर्ट में धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप है कि गत 28 सितंबर 2021 को उनकी पत्नी हेना कौशर की तबियत प्रसव को लेकर अचानक ज्यादा खराब हो गई। उसे अस्पताल ले जाने के लिए एंबुलेंस पहुंची तो रास्ते में दुद्धी निवासी कामरान उर्फ मिंटू ने अपनी पिकअप खड़ी कर दी। कुछ देर में इस्तखान अहमद और उनके बेटे काजू अहमद भी पहुंच गए। पीड़ित के मुताबिक वह तीनों से आरजू मिन्नत करता रहा लेकिन वह देर तक पिकअप के जरिए रास्ता रोके रहे। लगभग दो घंटा गुजरने के बाद जब मोहल्ले के लोग भी विरोध पर उतारू हो गए, तब जाकर रास्ता खाली किया गया लेकिन तब तक हेना की तबियत काफी बिगड़ चुकी थी। दुदृधी पहुंचने पर जिला अस्पताल भेज दिया। जिला अस्पताल में देर होने की बात कहते हुए, जवाब दे दिया गया।

पीड़ित पक्ष की मांग, हत्या की दर्ज की जाए प्राथमिकी

तब एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां आपरेशन कर हेना को तो बचा लिया गया लेकिन बच्चे को नहीं बचाया जा सका। इसको हत्या का मामला बताते हुए, पीड़ित ने तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी और इसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता के तर्कों, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर, शुक्रवार को अदालत ने तीनों आरोपियों के खिलाफ समुचित धारा एफआईआर का आदेश पारित कर दिया। अधिवक्ता एसए खान ने बताया कि मामले में थानाध्यक्ष राबर्टसगंज को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। 

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