Sonbhadra News: पत्नी की हत्या के दोषी को 10 वर्ष की कैद, मिट्टी का तेल छिड़ककर लगा दी थी आग

Sonbhadra News: घोरावल थाना क्षेत्र के धुरकरी गांव में मिट्टी तेल छिड़ककर पत्नी को जिंदा जलाने के दोषी पति को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है।;

Update:2023-11-16 18:43 IST

सोनभद्र में पत्नी की हत्या के दोषी को 10 वर्ष की कैद (न्यूजट्रैक)

Sonbhadra News: घोरावल थाना क्षेत्र के धुरकरी गांव में मिट्टी तेल छिड़ककर पत्नी को जिंदा जलाने के दोषी पति को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड लगाने के साथ ही, इसे अदा न करने की दशा में अतिरिक्त कैद भुगतने के लिए कहा गया है। साढ़े पांच वर्ष पूर्व के सुनीता हत्याकांड को लेकर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव की अदालत ने बृहस्पतिवार को सुनवाई की। अधिवक्ताओं की दलीलों और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्ध पाकर दोषी पति को 10 वर्ष की कैद तथा 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न अदा करने की दशा में एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतने का आदेश पारित किया।

यह है पूरा प्रकरण

अभियोजन कथानक के मुताबिक घोरावल थाना क्षेत्र के बसही गांव निवासी चंपा पत्नी काशीनाथ ने घोरावल थाने में तहरीर दी थी। उसके जरिए पुलिस कों अवगत कराया था कि उनकी बेटी सुनीता की शादी राजेश उर्फ पप्पू कोल पुत्र स्व. दुलारे निवासी घुरकरी, थाना घोरावल के साथ हुई थी। राजेश उसके साथ अक्सर मारपीट करता रहता था। आरोपों के मुताबिक 23 मार्च 2018 की रात करीब 11 बजे वह शराब पीकर घर आया और सुनीता पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। इसके बाद वहां से फरार हो गया। चीख-पुकार सुनकर पास-पड़ोस के लोग पहुंचे। आग को काबू करने के बाद गंभीर रूप से झुलसी सुनीता को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर प्रकरण की विवेचना की और पर्याप्त सबूत मिलने का दावा करते हुए न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुने। गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन किया। इसके आधार पर दोषसिद्ध पाकर दोषी राजेश उर्फ पप्पू कोल को 10 वर्ष की कैद तथा 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने की दशा मेंएक माह के अतिरिक्त कैद का आदेश पारित किया गया। दोषी द्वारा मामले के विचारण के दौरान जो अवधि जेल में बिताई गई होगी, उसे सजा में समाहित किया जाएगा। अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञानेंद्र शरण रॉय की ओर से की गई।

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