Sonbhadra News: CBCID इंस्पेक्टर को कोर्ट के आदेश की अवहेलना पड़ी भारी, दर्ज हुआ मुकदमा

Sonbhadra News: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अचल प्रताप सिंह की अदालत ने जहां बार-बार नोटिस, चेतावनी के बावजूद, इम्तियाज हत्याकांड से जुड़ी प्रगति रिपोर्ट न प्रस्तुत किए जाने को न्यायालय की अवहेलना माना है।

Update:2024-01-11 18:07 IST

सीबीसीआईडी इंस्पेक्टर को कोर्ट के आदेश की अवहेलना पड़ी भारी (न्यूजट्रैक)

Sonbhadra News: सीबीसीआईडी की प्रयागराज यूनिट के इंस्पेक्टर यूपी सिंह के लिए न्यायालय के आदेश की अवहेलना भारी पड़ी है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अचल प्रताप सिंह की अदालत ने जहां बार-बार नोटिस, चेतावनी के बावजूद, इम्तियाज हत्याकांड से जुड़ी प्रगति रिपोर्ट न प्रस्तुत किए जाने को न्यायालय की अवहेलना माना है। वहीं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश और नोटिस प्राप्त करने के बाद भी, इंस्पेक्टर को उपस्थित न होने को न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने का कार्य करार दिया है। इसके लिए जहां न्यायालय में प्रकीण वाद दर्ज करते हुए, सुनवाई के लिए विवेचक को 15 जनवरी को तलब कर लिया गया है। वहीं, प्रगति रिपोर्ट के मामले में सीबीसीआईडी के पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजकर, प्रगति रिपोर्ट दाखिल कराने और केस डायरी के साथ विवेचक को उपस्थित होने के लिए निर्देशित करने की अपेक्षा की गई है।

बताते चलें कि चोपन नगर पंचायत के चेयरमैन रहे इम्तियाज अहमद की गत 25 अक्टूबर 2018 को झारखंड से आए हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उनके भाई की तरफ से इस मामले में चोपन थाने में दो नामजद एवं अन्य के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। चोपन पुलिस ने अन्य में 11 व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए, उनके खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी थी। वहीं, नामजद आरोपियों के मामले में शासन के निर्देश पर जांच सीबीसीआईडी को सौंपी गई थी। सीबीसीआईडी ने नामजद आरोपियों को क्लिन चिट दे दी थी लेकिन वादी की तरफ से आपत्ति जताए पर न्यायालय ने मामले की पुनः विवेचना का आदेश जारी किया था।

चेतावनी के बावजूद नहीं दाखिल की गई रिपोर्ट तब कोर्ट ने लिया बड़ा एक्शन

कोर्ट की तरफ से उसी विवेचना की प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया गया था और इसके लिए आठ दिसंबर 2023 और 22 दिसंबर 2023 तिथि निर्धारित की गई थी। इन तिथियों पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत न किए जाने पर सख्ती बरतते हुए सीजेएम की अदालत ने एएसपी, सेक्टर आफिसर को पत्र जारी कर कहा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि विवेचक द्वारा जानबूझकर न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा की जा रही है।

अपेक्षा की गई थी नियत तिथि आठ जनवरी 2024 को विवेचना को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और प्रकरा से संबंधित केस डायरी, प्रगति आख्या प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया जाए। विवेचक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। बावजूद आठ जनवरी को न तो प्रगति रिपोर्ट आई और न ही विवेचक न्यायालय पहुंचे। इसको न्यायालय ने आदेश की अवहेलना न्यायिक कार्य में बाधा पहुंचाने का कार्य मनते हुए, धारा 349 आईपीसी के तहत प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश देते हुए, सुनवाई के लिए 15 जनवरी को तलब कर लिया।

Tags:    

Similar News