Sonbhadra News: दूसरी औरतों के साथ संबंध बनाकर पत्नी को वीडियो भेजने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मी पर FIR
Sonbhadra News: आरोपी दूसरी औरतों से अवैध संबंध, रखने के साथ ही संबंधों का वीडियो उसकी मोबाइल पर भेज कर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा।
Sonbhadra News: पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने, पत्नी के साथ ही बच्चों को उपेक्षित हाल में छोड़ने और दूसरी औरतों से संबंध बनाकर उसका वीडियो पत्नी के मोबाइल पर भेजने के आरोप को लेकर FIR दर्ज कर ली गई है। एसपी से लगाई गई गुहार के क्रम में रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस ने धारा 85 115(2) बीएनएस के तहत केस दर्ज किया है। पिछले दिनों राज्य महिला आयोग की सदस्य की जनसुनवाई के दौरान भी यह मसला चर्चा का विषय बना हुआ था।
पीड़िता की तरफ से एसपी से लगाई गई फरियाद में कहा गया है उसके पति संतोष कुमार शर्मा पुत्र तेजू शर्मा विकास भवन स्थित कार्यालय सहायक निबंधक सहकारी समितियां में चतुर्थ श्रेणी में सहयोगी पद पर कार्यरत है और पास की आवासीय कॉलोनी में उसका रहना है । बताया गया है कि आरोपी से पीड़िता की शादी 21 फरवरी 2011 को हुई थी। पिता ने पर्याप्त उपहार देकर विदा किया था। दोनों के संयोग से एक बेटा और दो बेटियां पैदा हुईं। आरोप है कि शादी के 2 साल बाद ही दहेज की मांग की जाने लगी। तरह तरह से प्रताड़ित किया जाने लगा। आरोपों के मुताबिक हद तब हो गई जब आरोपी दूसरी औरतों से अवैध संबंध, रखने के साथ ही संबंधों का वीडियो उसकी मोबाइल पर भेज कर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। बच्चों के पालन पोषण के लिए भी कोई खर्च नहीं दिया जा रहा। इससे उनके पालन-पोषण के साथ ही शिक्षा की भी समस्या उत्पन्न हो गई है।
महिला आयोग की सदस्य ने प्रकरण में दिए थे कार्रवाई के निर्देश
बताते चलें कि राज्य महिला आयोग की सदस्य नेहा भगत की तरफ से प्रकरण में पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने प्रकरण को लेकर चिंता भी जताई थी। इसको लेकर पुलिस जांच की बात कह रही थी । इसी बीच गत बृहस्पतिवार (28 नवंबर) को पीड़िता पुलिस कप्तान के यहां पहुंची और तहरीर सौंपते हुए उन्हें पूरे प्रकरण से अवगत कराया। एसपी अशोक कुमार मीणा ने राबटर्सगंज कोतवाली पुलिस को तत्काल मामला दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके क्रम में पुलिस की तरफ से बीएनएस की उपरोक्त धाराओं में केस दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि पिता की तरफ से लगाए गए आरोपों के आधार पर आरोपी चतुर्थ श्रेणी कर्मी के खिलाफ बीएनएस की धारा 85 115(2) के तहत केस दर्ज किया किया गया है। प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।