Sonbhadra News: ठेका कार्य के साझीदार ने हड़प लिया लाखों का भुगतान, NCL बीना से जुड़ा मामला
Sonbhadra News: प्रकरण में पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी ठेकेदार के खिलाफ धारा 504, 506 और 406 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
Sonbhadra News: ठेका कार्य में अच्छा मुनाफे का लालच देकर भागीदार बनाने और कार्य के बाद भुगतान के रूप में लिखी लाखों की धनराशि डकारने का मामला सामने आया है। प्रकरण शक्तिनगर थाना क्षेत्र के बीना स्थित एनसीएल के कोल प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। प्रकरण में पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी ठेकेदार के खिलाफ धारा 504, 506 और 406 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
यह हे प्रकरण, जिसको लेकर दर्ज किया गया केस
शक्तिनगर थाना क्षेत्र के कोटा बस्ती जवाहर नगर निवासी रामसजीवन गुप्ता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि गत आठ दिसंबर 2022 को उसकी मुलाकात मोहम्मद उमर हाशमी पुत्र स्व. अब्दुल रहमान हाशमी निवासी कोटा बस्ती थाना शक्तिनगर, हाल मुकाम क्वाटर नं0-8- 1बी 48 ओबरा कालोनी, ओबरा से मासुम अली निवासी कोटा बस्ती थाना शक्तिनगर के जरिए हुई। मोहम्मद उमर हासमी ने विश्वास दिलाया कि वह उसके साथ मिलकर सिविल वर्क, मैकेनिकल वर्क, वोल्टिंग का काम बीना एनसीएल साइड (मधुकान प्रोजेक्ट लिमिटेड साइड) में लिखित इकरारनामा के तहत करेगा। इस साझेदारी पर सहमति के बाद मो. हाशमी ने जो हिंद कंसट्रक्शन कम्पनी का एकल स्वामी/प्रोप्राइटर है, ने उससे साइड से संबंधित कार्य जैसे स्टोर से मैटेरियल रिसिव करना, कराये गये वर्क का बिलिंग तथा अन्य ठेकेदारी कार्य कराए गए। तय हुआ था कि साइड पर जो भी पूंजी लगेगी वह उसे लगाएगा। बिल पेमंट के बाद मो. उमर संबंधित राशि उसके खाते में ट्रांसफर कर देगा।
छह महीने कार्य का हुआ भुगतान तो हड़प ली गई लाखों की रकम
पीड़ित का कहना है कि उसने पूंजी लगाकर लेबरों और सुपरवाजर के साथ बीना साइड का कार्य 19 दिसंबर 2022 को प्रारंभ कराया लेकिन भुगतान की बारी आने पर कोई न कोई बहाना बनाकर मामले को टाला जाने लगा। 30 जून .2023 तक के कार्य का भुगतान मो.’ उमर के बैंक अकाउंट में 15,47,980 (पंद्रह लाख सैतालीस हजार नौ सौ अस्सी) बीना साइड की बिलिंग के एवज में आ भी गए। लेकिन उसे महज 1,60,000 (एक लाख साठ हजार) देकर शेष भुगतान से पल्ला झाड लिया गया। एतराज पर उसे धमकियां दी जाने लगी। इसको लेकर लगातार धमकाने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित का कहना है कि 27 जुलाई 2023 को उसके लेबरों और उसके साथ भुगतान की मांग करने पर साइड पर दुर्व्यहार भी किया गया। इसको लेकर कई जगह गुहार लगाई गई लेकन राहत नहीं मिली। तब पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई। पुलिस के मुताबिक प्रकरण में धारा 504, 506, 406 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर प्रकरण की छानबीन की जा रही है।