Sonbhadra News: पिता-पुत्र की हत्या करने वाले सात दोषियों को उम्रकैद, जमीनी विवाद में लाठी-डंडे से पीट कर ली थी जान
Sonbhadra News: विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य होने का दावा करते हुए न्यायालय में चार्ज शीट दाखिल की। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट की अदालत में प्रकरण की लंबी सुनवाई हुई।
Sonbhadra News: वर्ष 2011 में जमीनी विवाद को लेकर पिता-पुत्र की लाठी से पीट कर की गई हत्या के मामले में 7 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मामला कोन थाना क्षेत्र के बागेसोती ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ है। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट की अदालत ने बुधवार को मामले की सुनवाई की। इस दौरान पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के तरफ से परीक्षित कराए गए बयानों और अधिवक्ताओं की तरफ से पेश की गई दलीलों को दृष्टिगत रखते हुए दोष सिद्ध पाया गया और हत्या के लिए छह भाइयों समेत 7 को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास के साथ ही 22-22 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई। निर्णय के साथ ही यह भी तय किया गया कि अगर दोषी अर्थदंड जमा नहीं करते हैं तो प्रत्येक दोषी को इस मामले में एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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लाठी-डंडे से पीट कर दिया गया था घायल
पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक दोहरे हत्याकांड से जुड़ा यह मामला कोन थाना क्षेत्र के बागेसोती ग्राम पंचायत अंतर्गत झरियवा टोले का है। इस मामले में पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया था कि दोषियों ने एक राय होकर जमीन विवाद के मामले में दलित समुदाय से आने वाले गजाधर राम पुत्र स्व. सुदन और अखिलेश पुत्र गजाधर राम को लाठी-डंडे से पीटकर घायल कर दिया था जिससे उनकी मृत्य हो गई थी।
सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों ने साबित कर दिया दोषसिद्ध
प्रकरण में पुलिस ने मिली तहरीर के आधार पर धारा 147, 149, 323, 325, 304 आईपीसी और 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर प्रकरण की विवेचना की। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य होने का दावा करते हुए न्यायालय में चार्ज शीट दाखिल की। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट की अदालत में प्रकरण की लंबी सुनवाई हुई। इस दौरान सामने आए तथ्यों, पत्रावली में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य और अभियोजन तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की तरफ से पेश की गई दलीलों के आधार पर दोष सिद्ध पाया गया और इसके लिए दोषी पाए गए सात व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
इनको-इनको सुनाई गई उम्र कैद की सजा
मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट की अदालत की तरफ से गोपाल पुत्र विश्वम्भर जायसवाल, नेपाल पुत्र विश्वम्भर जायसवाल, सुनील पुत्र विश्वम्भर जायसवाल, नंद कुशोर पुत्र शिवनारायण जायसवाल, श्याम किशोर पुत्र शिवनारायण जायसवाल, विगन साव उर्फ लक्ष्मण पुत्र शिवनारायण जायसवाल, देव कुमार जायसवाल पुत्र विश्वनाथ उर्फ बिस्सू जायसवाल समस्त निवासीगण ग्राम बागेसोती, टोला झरियवा, थाना कोन, को धारा 147, 149, 323, 325, 304 IPC और 3(2)5 SC-ST एक्ट के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 22-22 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित कियाह गया अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा निर्धारित की ।