3 दिन यूपी बंद: घर से निकलने पर कड़ी कार्रवाई, जाने क्या रहेगा बंद किसमें मिलेगी छूट
उत्तर प्रदेश में सरकार ने कड़ी पाबंदी लगाते हुए शुक्रवार को रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन का ऐलान किया है।
लखनऊ: यूपी में हर रोज कोरोना संक्रमण मामले के रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। इस बीच राज्य में 3 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। ऐसे में इन हालातों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए अब लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। जिसके चलते दो दिन के बजाए अब तीन दिन का लॉकडाउन लगाया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में सरकार ने कड़ी पाबंदी लगाते हुए शुक्रवार को रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन का ऐलान किया है। तेजी से बढ़ते संक्रमण के मामलों को काबू में करने के ये कदम उठाया गया है। इस बारे में सरकार ने बताया कि इस दौरान पूर्ण रूप से बंदी रहेगी लेकिन जरूरी चीजों की दुकानें व जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। तो चलिए बताते है ये जरूरी जानकारी-
ध्यान दें-
लॉकडाउन के शुरू होने पर शुक्रवार शाम से मंगलवार सुबह तक केवल जरूरी सेवाएं जैसे मेडिकल, किराना आदि छोड़कर सभी दुकानें व सेवाएं स्थगित रहेंगी।
इस बीच पहली बार मास्क न लगाने पर एक हजार रुपये जुर्माना और दूसरी बार भी यही गलती की तो 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।
साथ ही आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को पास जारी किए जाएंगे।
इसके अलावा मॉल, जिम, स्पा और ऑडिटोरियम बंद रहेंगें।
वहीं रेस्त्रां खुले रहेंगे, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति होगी।
जबकि दूसरे राज्यों से आने जाने पर रोक नहीं होगी।
साथ ही 15 मई तक सभी स्कूल बंद रहेंगे, बोर्ड परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं।
इधर यूपी में शादी समारोह में आयोजन के दौरान केवल 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी।
इस बीच साप्ताहिक बंदी के अलावा पहले से चल रहा रात्रि कर्फ्यू भी यूपी में जारी रहेगा।
प्रदेश के 10 जिलों में शाम को 7.00 बजे से सुबह 8.00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। जिनमें लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और गोरखपुर शामिल हैं।
लॉकडाउन के दौरान सभी जिलों में अग्निशमन विभाग स्वच्छता व सफाई का विशेष अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन व फॉगिंग का कार्य किया जाएगा। केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए छूट होगी।