कुमार विश्वास को सुल्तानपुर कोर्ट का अल्टीमेटम, जानें क्या है मामला

Update: 2017-10-26 04:00 GMT

सुल्तानपुर: साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के मुकाबले मैदान में उतरे आम आदमी पार्टी (आप) नेता कुमार विश्वास को आचार संहिता उल्लंघन मामले में एसीजेएम अनिल सेठ ने उन्हें अल्टीमेटम दिया है।

एसीजेएम ने आप नेता कुमार विश्वास को चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता उल्लंघन, बिना अनुमति अवैध प्रचार सामग्री लाने एवं गौरीगंज थाने का घेराव करने मामले में अल्टीमेटम दिया है। कोर्ट ने 27 नवंबर को अगली पेशी में उन्हें कोर्ट में हाजिर होने को कहा है। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही है।

क्या है मामला?

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के मुकाबले लोकसभा चुनाव लड़ रहे कुमार विश्वास ने 18 अप्रैल 2014 को अपने समर्थकों के साथ गौरीगंज थाने जाकर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, पीआरओ चंद्रकांत दुबे और विनोद मिश्र पर धमकाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराने के लिए तहरीर दी थी। थाने पर एफआईआर दर्ज नहीं होने पर विश्वास ने गौरीगंज थाने का घेराव कर आचार संहिता का उल्लंघन किया था। इस मामले में कुमार विश्वास समेत 250 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी।

3 मई 2014 को दर्ज हुई थी एफआईआर

इसी क्रम में 3 मई 2014 को कुमार विश्वास पर बिना अनुमति अवैध प्रचार सामग्री लाने के आरोप में भी एफआईआर दर्ज हुई थी। इन मामलों में आप नेता के वकील एमपी त्रिपाठी ने कोर्ट में हाजिरी माफी का आवेदन दिया जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

27 नवम्बर को हाज़िर हों कुमार विश्वास

लेकिन इस बार कोर्ट ने आप नेता कुमार विश्वास को लेकर सख्ती दिखाई। कोर्ट ने अल्टीमेटम देते हुए कहा है, कि 27 नवंबर को अगली पेशी पर चार्ज बनाने के लिए कुमार विश्वास कोर्ट में हाजिर हों, ऐसा नहीं करने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

 

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