Agra: सुप्रीम कोर्ट का आदेश ताज महल के 500 मीटर की परिधि में व्यवसायिक गतिविधियों को किया जाएंगा बंद

Agra: उत्तर प्रदेश के आगरा में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हड़कंप मचा हुआ है। एससी के इस आदेश में ताजमहल के बाहर 500 मीटर की परिधि में आने वाले सभी व्यवसायिक गतिविधियों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं।

Report :  Rahul Singh
Update: 2022-09-27 12:11 GMT

Agra Taj Mahal News (image social media)

Agra News: उत्तर प्रदेश के आगरा में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हड़कंप मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में ताजमहल के बाहर 500 मीटर की परिधि में आने वाले सभी व्यवसायिक गतिविधियों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी के बाद 500 मीटर की परिधि में व्यवसाय चलाने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी के बाद दुकानदार सकते में हैं । 

दुकानदारों का कहना है कि उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। व्यवसाय बंद हो गया तो उनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। दुकानदारों ने कहा कि वह कोर्ट से मदद की गुहार लगाएंगे। मामले पर जानकारी देते हुए वरिष्ठ पर्यावरणविद् डॉ शरद गुप्ता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ताजमहल के बाहर 500 मीटर की परिधि में आने वाली सभी व्यवसायिक गतिविधियों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। 

आगरा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को नहीं मिली अभी तक आदेश की कॉपी हालांकि इस बाबत एडीए उपाध्यक्ष से बात हुई तो उन्होंने साफ कहा कि अभी प्राधिकरण को इस तरह का कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। वीडियो फादर चर्चित गौड़ ने बताया कि इस तरह का आदेश पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी ।

ताजमहल के 500 मीटर की परिधि में दर्जनों होटल और सैकड़ों की संख्या में दुकान संचालित हैं। हजारों लोग इस इन व्यवसायिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं । ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन हुआ तो सभी लोग आर्थिक रूप से बुरी तरह प्रभावित हो जाएंगे। 

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