शिक्षकों की पेंशन बहाली पर हाईकोर्ट ने कहा- उनके GPF फंड से की जाए कटौती

Update: 2017-09-28 13:15 GMT
शिक्षकों की पेंशन बहाली पर हाईकोर्ट ने कहा- उनके GPF फंड से की जाए कटौती

इलाहाबाद: हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को सरकार से पेंशन दिलाने के लिए निर्देश देते हुए कहा है कि उनके जीपीएफ फंड से इसके लिए जरूरी कटौती की जाए। हाईकोर्ट ने विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका पर यह आदेश पारित करते हुए विपक्षी शिक्षा अधिकारियों से 6 सप्ताह में जवाब तलब किया है।

शिक्षकों के हक में पेंशन को लेकर आदेश पारित कर कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है, कि उनके जीपीएफ फंड से कटौती का कोर्ट का आदेश याचिका पर पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगा। कोर्ट इस मामले पर एक बार फिर 6 सप्ताह बाद सुनवाई करेगी। यह आदेश जस्टिस बी अमित स्थालेकर ने पारित किया है।

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शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने याचिका दायर कर 16 अप्रैल 2014 के सरकार के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके द्वारा इन शिक्षकों को नई पेंशन स्कीम में शामिल करने से मना कर दिया गया है। इन शिक्षकों का हाईकोर्ट में कहना था, कि बीटीसी ट्रेनिंग पूरा करने के बाद वे दिसम्बर 2005 में अलग-अलग तिथियों पर अलग-अलग स्कूलों में नियुक्त हुए तथा तभी से पढ़ा रहे हैं। उन्हें उसी समय से स्टाइपेंड भी मिल रहा है। इस कारण वे सरकारी खजाने से पेंशन पाने के हकदार हैं।

 

 

 

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