यूपी के बाहर के ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण शुरू

उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने दिल्ली सहित अन्य राज्यों में बने ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) का नवीनीकरण शुरू कर दिया है। इसलिए डीएल धारकों को अब अन्य राज्यों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

Update: 2019-04-02 17:02 GMT

लखनऊ: उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने दिल्ली सहित अन्य राज्यों में बने ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) का नवीनीकरण शुरू कर दिया है। इसलिए डीएल धारकों को अब अन्य राज्यों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

आरटीओ आईटी सेल संजय नाथ झा ने मंगलवार को बताया कि प्रदेश के सभी आरटीओ कार्यालय में दिल्ली सहित अन्य राज्यों में बने ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण शुरू कर दिया गया है। इसलिए डीएल धारकों को अब अन्य राज्यों से एनओसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे डीएल धारक जिनका डीएल सूबे के बाहर अन्य राज्यों से जारी हुआ है वे बिना एनओसी डीएल का नवीनीकरण या पते में परिवर्तन करा सकते हैं।

परिवहन विभाग के सारथी-4 सॉफ्टवेयर पर इस समय देश भर के 29 राज्य व सात केंद्र शासित राज्यों के 1100 कार्यालय के डीएल का डाटा एक प्लेटफॉर्म पर आ गया है। इसलिए अन्य राज्यों के डीएल का नवीनीकरण संभव हो सका है।

यह भी देखें:-उत्तर पश्चिम रेलवे ने कबाड़ बेचकर 197.47 करोड़ रुपये कमाए

आरटीओ ने बताया कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व मध्य प्रदेश में बने डीएल का नवीनीकरण सूबे में कराने के लिए एनओसी की जरूरत पड़ेगी। इन तीनों राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम सारथी-4 सॉफ्टवेयर पर अभी नहीं होता है। इसलिए इन राज्यों में बने डीएल का ब्यौरा नेशनल रजिस्टर में दर्ज नहीं हो पाता है। वहीं उत्तर प्रदेश में रह रहे अन्य राज्यों के डीएल धारकों को परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा।

दरअसल, अन्य राज्यों के डीएल नवीनीकरण की व्यवस्था को सूबे में लागू करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक पत्र 28 फरवरी को यूपी परिवहन विभाग को भेजा था।

Tags:    

Similar News