Azam Khan से जुड़े 12 मामलों में यूपी सरकार का कड़ा रुख, जमानत रद्द करने को लेकर HC में दी याचिका
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। जिस वजह से आज़म खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उन्हें ज़ल्द ही वापस जेल जाना पड़ सकता है।
UP Government On Azam Khan : समाजवादी पार्टी विधायक और पूर्व मंत्री आज़म खान (SP MLA Azam Khan) को बीते कुछ दिनों पहले ही सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) द्वारा अंतरिम जमानत (Interim bail) प्रदान की गई है। आपको बता दें, कि करीब 27 महीनों तक जेल में गुजरने के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आज़म खान पर कुल 89 मुकदमे दर्ज हुए थे। जिसमें से अंतिम बचे एक मामले पर कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अंतरिम राहत प्रदान करते हुए जमानत दे दी थी।
मगर, अब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) में एक और याचिका दायर की गई है। जिस वजह से आज़म खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उन्हें ज़ल्द ही वापस जेल जाना पड़ सकता है।
12 मुकदमों में जमानत रद्द करने की अपील
दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने आज़म खान से जुड़े 12 मुकदमों में उन्हें मिली जमानत को रद्द करने की अपील करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। प्रदेश सरकार द्वारा दायर इस याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। आज़म खान से जुड़े मामले शत्रु संपत्ति के तहत दूसरे की जमीन को अवैध रूप से जौहर विश्वविद्यालय के अंतर्गत लाने को लेकर है, जिसपर भी सरकारी जांच जारी है।
आज़म खान को SC से मिली है जमानत
सुप्रीम कोर्ट द्वारा आजम खान की अंतरिम रिहाई का आदेश अनुच्छेद 142 का उपयोग कर ₹1 लाख के मुचलके पर जारी किया गया है। दरअसल, आपको बता दें कि अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय बीती एक निहित से अधिक समय तक लंबित अन्य न्यायालय के मामलों का संज्ञान लेकर स्वयं फैसला सुना सकता है। इस दौरान न्यायालय ने बीते कुछ दिनों पहले ही आज़म खान को अंतरिम जमानत देते हुए नियमित जमानत हेतु याचिका दायर करने के लिए 2 सप्ताह की समय अवधि भी प्रदान की थी, जिसके तहत वह अपनी नियमित जमानत के लिए न्यायालय में आवेदन दाखिल कर सकते हैं।
आज़म खान की जमानत रद्द करने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर याचिका पर आज सुनवाई के बाद क्या आज़म खान की राहत बरकरार रहेगी या उन्हें फिर जेल जाना पड़ेगा? यह देखने वाली बात होगी।