सरकार ने सर्कुलर जारी कर हाईकोर्ट को बताया, आधार से लिंक होगा राशनकार्ड धारकों का परिवार

Update: 2017-07-18 14:18 GMT

इलाहाबाद: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून- 2013 के अंतर्गत चयनित राशनकार्ड धारक के पूरे परिवार के सदस्यों का आधार नंबर राशन कार्ड डाटाबेस में फीड होगा। खाद्य एवं रसद आयुक्त ने 17 जुलाई को प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों तथा सभी जिलापूर्ति अधिकारियों को परिपत्र जारी कर इस पर अमल करने का निर्देश दिया है। आयुक्त ने एक विशेष कैंप लगाकर सभी लाभार्थियों को जोड़ने को कहा है ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति आवश्यक वस्तु खाद्यान्न पाने से

वंचित न रहे। राज्य सरकार के अधिवक्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को इसकी जानकारी दी।

कांदला, शामली के निवासी राकेश सैनी व छह अन्य नगरपालिका परिषद सदस्यों की जनहित याचिका को मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले तथा न्यायमूर्ति एमके गुप्ता की खंडपीठ ने सरकारी परिपत्र आने के बाद याचिका निस्तारित कर दी है।

याची ने डीएम शामली के 27 जून 2017 के आदेश को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि राशनकार्ड परिवार की महिला मुखिया के आधार से जोड़ने का आदेश दिया था और अंगूठा लगाने व आधार लिंक होने पर ही राशन वितरण की व्यवस्था की थी। याची अधिवक्ता अंकुर शर्मा का कहना था कि मुखिया को ही आधार लिंक करना कानून के खिलाफ है। अधिनियम में परिवार के सभी सदस्यों का आधार लिंक होना चाहिए ताकि परिवार का कोई भी सदस्य राशन प्राप्त कर सके। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस संबंध में जानकारी मांगी थी।

इस पर सरकार ने सर्कुलर जारी कर परिवार के सभी सदस्यों को राशनकार्ड में आधार के जरिए जोड़ने की जानकारी दी। इस परिपत्र के बाद राशनकार्ड धारकों के परिवार के सभी सदस्यों को डाटाबेस में शामिल किया जाएगा।

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