UP Nagar Nikay Chunav 2022: यूपी निकाय चुनाव पर लगे स्टे को हाईकोर्ट ने बढ़ाया, दावेदारों की बढ़ी बेचैनी
UP Nikay Chunav 2022: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने नगर निकाय चुनाव 2022 से संबंधित स्टे को बुधवार तक के लिए बढ़ाया है। कोर्ट इस मसले पर अगली सुनवाई 21 दिसंबर को करेगी।
UP Nikay Chunav 2022: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने नगर निकाय चुनाव 2022 से संबंधित स्टे को बुधवार (21 दिसंबर) तक के लिए बढ़ाया है। कोर्ट इस मसले पर अगली सुनवाई 21 दिसंबर को करेगी। यूपी नगर निकाय चुनाव अभी होंगे या टलेंगे इस पर सुनवाई अब एक दिन और टल गई है। इस बीच दावेदारों की बेचैनी बढ़ गई है। उन्हें कोर्ट के फैसले के लिए अभी एक दिन और इंतजार करना पड़ेगा। गौरतलब है कि हाईकोर्ट का शीतकालीन अवकाश 24 दिसंबर से शुरू हो रहा है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 12 दिसंबर को निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी थी। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव कराने की अधिसूचना जारी करने पर मंगलवार (20 दिसंबर) तक अंतरिम रोक लगा दी थी। साथ ही, पीठ ने यूपी सरकार को ये भी निर्देश दिया था कि वह 5 दिसंबर की अधिसूचना द्वारा जारी मसौदा आदेश के आधार पर 20 दिसंबर तक अंतिम अधिसूचना जारी न करे। पीठ अब 21 दिसंबर को इस मामले पर सुनवाई करेगी।
कई याचियों ने दी थी याचिकाएं
ये आदेश जस्टिस डीके. उपाध्याय (Justice DK. Upadhyay) और जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव (Justice Saurabh Srivastava) की पीठ ने वैभव पांडेय सहित अन्य याचियों की ओर से अलग-अलग दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पारित किया था। याचिकाकर्ताओं ने 5 दिसंबर, 2022 की अधिसूचना को चुनौती दी थी।
याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार पर लगाए आरोप
याचिकाकर्ताओं ने नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) लागू करने में प्रक्रिया का पालन नहीं करने का आरोप राज्य सरकार पर लगाया है। याचियों की ओर से कहा गया है कि हाईकोर्ट ने इसी साल सुरेश महाजन मामले में दिए गए फैसले में स्पष्ट तौर पर आदेश दिया था कि स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC आरक्षण जारी करने से पहले 'तिहरा परीक्षण' किया जाएगा। अगर, तिहरा परीक्षण की औपचारिकता नहीं की जा सकती, तो अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) सीटों के अलावा बाकी सभी सीटों को सामान्य सीट घोषित करते हुए चुनाव कराए जाएंगे।