Lucknow News: वसूली का खुलासा: UP STF ने कई सदस्यों को किया गिरफ्तार, अवैध हलाल सर्टिफिकेट देने का था मामला

Lucknow News: हलाल प्रमाणपत्र जारी करने के अवैध रूप से वसूले जाने के मामले में यूपी एसटीएफ ने हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सहित अन्य सदस्यों पर अवैध रूप से वसूली करने के मामले में कार्रवाई की गई है।

Report :  Aakanksha Dixit
Update: 2024-02-13 08:23 GMT

 case of giving illegal Halal certificate source: social media

Lucknow News: हलाल प्रमाणपत्र जारी करके अवैध रूप से रकम वसूली करने वाले खेल का पर्दाफाश हो गया है। एसटीएफ की जांच में प्रमाणपत्र जारी करने की पूरी प्रक्रिया की फर्जीता का भी पता चला है। संस्था को प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृति ही नहीं है। इसका मकसद सिर्फ खाड़ी देशों में उत्पादों की बिक्री बढ़ाना था। जबकि अन्य खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए इस प्रमाणपत्र की जरूरत ही नहीं होती।

मामले में यूपी एसटीएफ की कार्रवाई

हलाल प्रमाणपत्र जारी करने के अवैध रूप से वसूले जाने के मामले में यूपी एसटीएफ ने हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सहित अन्य सदस्यों पर अवैध रूप से वसूली करने के मामले में कार्रवाई की गई है। यूपी एसटीएफ इस मामले की जांच कर रही है। जांच में पता चला है कि काउंसिल से जुड़े अधिकारी सर्टिफिकेट के नाम पर अवैध रूप से वसूली करते थे। जिसके लिए न तो कोई जांच होती और न ही कोई लैब टेस्टिंग की जाती थी। यूपी एसटीएफ की तरफ से पुलिस उपाधीक्षक दीपक कुमार सिंह की टीम ने कार्रवाई करते हुए हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया है।

अध्यक्ष और सदस्यों की गिरफ्तारी

यूपी एसटीएफ ने हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना हबीब युसूफ पटेल, उपाध्यक्ष मौलाना मुईदशीर सपडीहा, जनरल सेक्रेटरी मुफ़्ती ताहिर जाकिर और कोषाध्यक्ष मोहम्मद अनवर खान को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 4 आधार कार्ड, 4 पैन कार्ड, 3 मोबाइल फोन, 4 एटीएम कार्ड, 21 हजार 820 रुपये की नकदी, तीन ड्राइविंग लाइसेंस, एक आरसी और 2 वोटर कार्ड भी जब्त किए गए हैं। जांच में पता चला है कि हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया प्रति सर्टिफिकेट 10 हजार रुपए वसूलती थी, जिसका काउंसिल को कोई अधिकार नहीं था। एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ में पूछताछ के बाद ही चारों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। हलाल काउंसिल आफ इंडिया के सदस्य पूछताछ के दौरान किसी भी सवाल का ठीक तरह से जवाब नहीं दे पाए। काउंसिल मुंबई की ओर से अवैध रूप से मीट व मीट प्रोडक्ट के अलावा भी अन्य कई खाद्य पदार्थों के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी कर रहा था।

क्या होता है हलाल सर्टिफिकेट

अरबी में हलाल का अर्थ होता है अनुमति प्राप्त होता है। हलाल सर्टिफिकेट इस बात की गारंटी देती है कि संबंधित प्रोडक्ट मुस्लिमों के तर्क से तैयार किया गया है। इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है और न ही उसमें किसी 'हराम' चीज़ का इस्तेमाल हुआ है। जो इस्लाम में मान्य नहीं है। उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट बैन कर दिये गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने  हलाल सर्टिफिकेट वाले खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण एवं विक्रय पर प्रतिबंध लगाया था। 

Tags:    

Similar News