UP Teachers Transfer: यूपी में होगे अंतर्जनपदीय तबादले, जानिए पूरी आवेदन प्रक्रियाँ

UP Teachers Transfer: बेसिक शिक्षकों के अंतर्जनपदीय तबादले 8 जून से प्रारम्भ होगे। इस दौरान सभी शिक्षकों के मियुचुअल तबादले भी इसी समय होगे। 8 जून को से तबादले के लिए बेसिक शिक्षा परिषद का पोर्टल खुलेगा। इससे पहले वर्ष 2019-20 में शिक्षकों के तबादले हुए थे।

Update:2023-06-05 00:01 IST
UP Teachers Transfer (फोटो: सोशल मीडिया)

UP Teachers Transfer: उत्तर प्रदेश में लाखों शिक्षकों के लिए एक बड़ी ख़ुशख़बरी है। सभी शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर आयी है। सभी शिक्षक अब अंतर्जनपदीय तबादले करा सकेंगे। इन तबादलों का मौक़ा सभी शिक्षकों को तीन वर्ष के बाद मिला है। अब शिक्षक अपनी पसंद अनुसार अपना तबादला करा सकेंगे। 8 जून से अंतर्रजनपदीय तबादके और मियूचुअल तबादलों की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी।

एक से अधिक बार शिक्षक तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे

शिक्षक एक से अधिक बार तबादले के लिए आवेदन कर सकते हैं। महिला शिक्षक जो शादी से पहले व पुरुष और महिला दोनों शिक्षक जो अधिक बीमार रहते हैं या उनके पति व पत्नी और पुत्र व पुत्री में से कोई अधिक बीमार हैं। जिनके द्वारा पहले तबादले कराये जा चुके है वह दूसरी बार भी तबादले करवा सकते हैं।

वरिष्ठ शिक्षको को पहले मिलेगा मौक़ा

अंतर्जनपदीय तबादलों के दौरान यदि दो शिक्षकों के अंक समान है तो वरिष्ठ शिक्षक को प्राथमिकता मिलेगी। यदि दी शिक्षकों की जॉइनिंग तिथि एक है तो दोनों शिक्षकों की उम्र के अनुसार उनके तबादला होगा। सभी शिक्षकों के तबादले व कार्यभार ग्रहण करने अवकाश के दौरान ही होगी शैक्षिक सत्र के दौरान किसी भी शिक्षक के तबादले नहीं होगे।

10 प्रतिशत है तबादले की मैक्सिमम लिमिट

बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, दीपक कुमार ने आदेश जारी किया और अंतरजनपदीय तबादले के आदेश दिए जिसके तहत शिक्षिका के लिए जिले में दो साल, वहीं शिक्षक के लिए सेवा अवधि पांच साल अनिवार्य है। जिले में स्वीकृत पद की अपेक्षा 30 अप्रैल 2023 तक काम करते हुए अध्यापक की जितनी भी संख्या है उसके 10 प्रतिशत की मैक्सिमम लिमिट तक अन्तर्जनपदीय तबादले होगे।

किस तरीक़े से होगे तबादले

अधिकतम अंक
• सेवा का प्रत्येक वर्ष पूरा होने पर 1 अंक प्राप्त होगा।
• दिव्यांग शिक्षक और शिक्षिका या स्वयं पति और पत्नी
• अविवाहित पुत्र और पुत्री के 10 अंक
• बड़ी बीमारी से पीड़ित शिक्षक या शिक्षिका
• स्वयं पति और पत्नी या अविवाहित पुत्र व पुत्री के 20 अंक
• राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक या शिक्षिका के लिए 3 अंक
• महिला शिक्षक के लिए 10 अंक
• राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक और शिक्षिका के लिए 5 अंक
• एक शिक्षक या शिक्षिका का अपने बच्चे का अकेले पालन करने के लिए 10 अंक
• शिक्षक या शिक्षिका जोक पति या पत्नी सरकारी सेवा, केंद्र सेवा, सैनिक बल, यूपी सरकार, बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत है उनके लिए 10 अंक
इन सभी बिंदुओं के अनुसार सभी शिक्षक एयर शिक्षिकाओं को अंक प्राप्त होगे और उन्हें अंकों के अनुसार अंतर्जनपदीय तबादले होगे।

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