लखनऊ: घोटालों के आरोपों में घिरे नोएडा प्राधिकरण के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह की जमानत याचिका हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दी है। याचिका दाखिल कर कहा गया था, कि यादव सिंह के खिलाफ तय समय के भीतर चार्जशीट नहीं दाखिल की गई, लिहाजा तकनीकी आधार पर याची को जमानत दी जानी चाहिए।
इसके पूर्व निचली अदालत ने इस दलील को खारिज करते हुए जमानत दिए जाने से इंकार कर दिया था। वहीं, याचिका का विरोध करते हुए प्रवर्तन निदेशालय के वकील एसपी शुक्ला ने कहा, कि 'अभियुक्त का यह दावा गलत है कि तय समय के भीतर चार्जशीट नहीं दाखिल हुई।' न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति रेखा दीक्षित की खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया।