योगी के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले आरोपी की याचिका खारिज

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी हर्षित यादव की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज खारिज कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा व न्यायमूर्ति अजीत सिंह की खण्डपीठ ने वाराणसी निवासी हर्षित यादव की याचिका में हस्तक्षेप से इंकार करते हुए दिया है।

Update: 2019-03-29 14:42 GMT

प्रयागराज : प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी हर्षित यादव की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज खारिज कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा व न्यायमूर्ति अजीत सिंह की खण्डपीठ ने वाराणसी निवासी हर्षित यादव की याचिका में हस्तक्षेप से इंकार करते हुए दिया है।

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मालूम हो कि याची के विरुद्ध वाराणसी स्थित रामनगर थाने में भा.द.वि. की धारा 504 व धारा 66 सी आईटी एक्ट के तहत अविनेश सिंह अध्यक्ष हिन्दू युवा वाहिनी रामनगर वाराणसी ने दर्ज करायी थी। अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम आशुतोष कुमार सण्ड ने अदालत को बताया कि धारा 66 सी को विवेचक ने धारा 67 आईसी एक्ट में तरमील कर दिया है तथा फेसबुक पर की गयी योगी के विरुद्ध की गयी टिप्पणी से अपराध का कारित किया जाना सिद्ध होता है।

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सरकारी वकील द्वारा फेसबुक पर की गयी टिप्पणी की प्रति भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गयी। प्राथमिकी में आरोप लगाया कि याची द्वारा 13 फरवरी 19 को मुख्यमंत्री योगी के विरुद्ध अशोभनीय व अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर आपत्तिजनक टिप्पणी की गयी है। याचिका में प्राथमिकी को निरस्त करने की भी मांग की गयी थी।

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