बिजली बकायेदारों की बढ़ेगी मुश्किलें, योगी सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम
प्रदेश में विद्युत राजस्व वसूली बढ़ाकर प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए चलने वाला यह अभियान आगामी 12 दिसम्बर तक चलेगा।
लखनऊ: यूपी पावर कार्पोरेशन 28 नवंबर से पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चला कर दो सप्ताह तक राजस्व वसूली के लिए विद्युत विच्छेदन करेगा।
प्रदेश में विद्युत राजस्व वसूली बढ़ाकर प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए चलने वाला यह अभियान आगामी 12 दिसम्बर तक चलेगा। कारपोरेशन मुख्यालय पर इस अभियान का डिस्कामवार डेली मानीटरिंग के लिए निदेशक (वाणिज्य) एके श्रीवास्तव, को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
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बिजली बकायेदारों पर वसूली की कार्यवाही की जाए
प्रमुख सचिव ऊर्जा व उप्र. पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष अरविन्द कुमार ने बुधवार को बताया कि इस सन्दर्भ में वितरण निगमों के अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश भेजे गये है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि अभियान के तहत बड़े बकायेदारों पर वसूली की कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि अभियान में खण्ड व उपखण्ड स्तर के सभी अधिकारी, अवर अभियन्ता तथा फील्ड कर्मचारी हिस्सा ले। उन्होंने हर विद्युत वितरण खण्ड के लिए न्यूनतम् 250 बकायेदारों से प्रतिदिन वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
प्रमुख सचिव ने कहा कि संवेदनशील क्षेत्र में पूर्ण नियोजन के साथ जिला प्रशासन से सहयोग लिया जाये तथा बडे बकायेदारों को पूर्व में ही चिन्हित कर लिये जाये।
उन्होंने लाईन अनुरक्षण कार्य में लगे सभी संविदा कर्मचारियों को भी अभियान में सक्रिय रूप से शामिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि सभी राजस्व संग्रह केन्द्र, सीएससी काउन्टर तथा अन्य राजस्व संग्रह सुविधायें सुबह आठ बजे से शाम आठ बजे तक खुली रहेंगी साथ ही विच्छेदित बकायेदारों से भुगतान, डीसी व आरसी शुल्क प्राप्त होने पर पुनः संयोजन करने की विशेष सुविधा उपलब्ध करायी जाये। इस दिन सभी पुलिस परिवर्तन दल भी विद्युत विच्छेदन कार्य में सहयोग करने के लिये उपलब्ध रहें।
स्मार्ट मीटर बकायेदार उपभोक्ताओं का भी विद्युत विच्छेदन किया जायेगा। सभी विद्युत विच्छेदित संयोजनों की ऑनलाइन फीडिंग सुनिश्चित की जाये।
चिन्हित उपभोक्ताओं की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश
प्रमुख सचिव ने निर्देश दिया कि हर विच्छेदित संयोजन की मॉनिटरिंग के लिए खण्ड में कार्यरत कुल टीजी-।। और संविदा कर्मियों की संख्या के आधार पर प्रत्येक टीजी-।। तथा संविदा कर्मी को लिखित रूप से चिन्हित उपभोक्ताओं की सूची उपलब्ध करा दी जाये। इसके बाद भी अगर कोई विच्छेदित संयोजन चलता पाया जाता है तो सम्बन्धित कार्मिक के विरूद्ध कार्यवाही की जाये तथा 15 दिन में विच्छेदित संयोजन का भुगतान प्राप्त कर शत-प्रतिशत निराकरण भी किया जाए।
अभियान की गलत रिपोटिंग प्राप्त होने पर सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी तथा अवर अभियन्ता की पूरी जिम्मेदारी होगी। डिस्काम द्वारा उक्त अभियान का खण्डवार, मण्डलवार तथा क्षेत्रवार, विद्युत विच्छेदन तथा राजस्व संग्रह की ऑनलाइन मानीटरिंग भी सुनिश्चित किया जायेगा।
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