योगी कैबिनेट ने 33 अहम फैसलों को दी मंजूरी, फास्ट ट्रैक कोर्ट समेत किए ये बड़े ऐलान

सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में योगी सरकार ने 33 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। कैबिनेट बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने पास हुए 33 महत्वपूर्ण प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी।

Update:2019-12-09 12:21 IST
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लखनऊ: सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में योगी सरकार ने 33 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। कैबिनेट बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने पास हुए 33 महत्वपूर्ण प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे।

महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट औ पॉस्को के मामलों को 74 नए कोर्ट बनाए जाएंगे।इनमें से 144 नई अदलातें केवल रेप मामले की सुनवाई करेंगी जबकि 74 अदालतें पॉस्को एक्ट वाले केसों को सुनेगी।

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योगी कैबिनेट की इस अहम बैठक में बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे, डीपीआर और प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने समेत 33 बड़ फैसलों को मंजूरी दी गई। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि प्रदेश में 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट और पॉक्सो के मामलों को लेकर 74 नए कोर्ट बनाए जाएंगे।

42389 पोस्को और 25749 बलात्कार के मामले अभी पेंडिंग है

मीटिंग के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक बताया कि प्रदेश में 42389 पोस्को और 25749 बलात्कार के मामले अभी पेंडिंग है। जिसके चलते यूपी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। ब्रजेश पाठक ने बताया कि इसके जजों की भर्ती जल्द शुरू की जाएगी। इसके अलावा हर कोर्ट का खर्च 75 लाख रुपये आएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

प्रदेश में 218 नियमित न्यायालयों की स्थापना का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम, 2012 (पाक्सो एक्ट) के अधीन न्यायालयों में प्रचलित आपराधिक वादों तथा बलात्कार से सम्बन्धित अपराधों के आपराधिक वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रदेश में 218 नियमित न्यायालयों की स्थापना का निर्णय लिया है।

इसके तहत लैंगिंक अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम, 2012 (पाक्सो एक्ट) के अधीन न्यायालयों में प्रचलित आपराधिक वादों तथा बलात्कार से सम्बन्धित अपराधों के आपराधिक वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु भारत सरकार की गाइड लाइन की व्यवस्थानुसार मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30 जून, 2019 को पाक्सो केसेज से सम्बन्धित जिलावार डाटा की स्थिति के आलोक में 74 एक्सक्लूसिव/डेडीकेटेड कोर्ट्स पाक्सो एक्ट केसेज हेतु नियमित न्यायालय गठित किए जाने तथा शेष 144 नियमित कोर्ट्स (प्राइमरी रेप केसेज के ट्रायल के साथ-साथ पाक्सो एक्ट केसेज का ट्रायल) कुल 74$144=218 नियमित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के गठन सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

प्रत्येक न्यायालय पर 75 लाख रुपए प्रति वर्ष व्यय भार होगा। इसके सम्बन्ध में अनुमानित वित्तीय भार 75ग218त्र16350 लाख रुपए प्रतिवर्ष होगा। बालकों एवं महिलाओं के विरुद्ध हो रही आपराधिक घटनाओं का तत्काल विवेचना कराकर सम्बन्धित आपराधिक मुकदमों को शीघ्रातिशीघ्र एवं त्वरित गति से निस्तारित कराकर दोषियों को दण्डित किए जाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

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कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले...

-पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना को बलिया से जोड़ने के लिए बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना विकास व डीपीआर के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ है।

-पर्यावरण संरक्षण के तहत 29 पेड़ों की प्रजातियों को काटने के लिए पहले लेनी होगी मंजूरी। एक पेड़ काटने के लिए 10 पेड़ लगाने होंगे।

-एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए) पर 5 प्रतिशत वैट लगाने का प्रस्ताव पास। राज्य सरकार लगाएगी टैक्स।

-नगरीय परिवहन प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए पीपीपी मोड में ग्रास कॉस्ट कांट्रैक्ट मॉडल पर लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, बरेली, गोरखपुर, शाहजहांपुर तथा मथुरा-वृंदावन में वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों के संचालन संबंधी प्रस्ताव पास किया गया है। इस योजना के लिए केंद्र सरकार मदद देगी।

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-अयोध्या, गोरखपुर व फिरोजाबाद नगर निगम सीमा के विस्तार पर मुहर लगी। 16 नई नगर पंचायतें बनाई जाएंगी। कई नगर पंचायत व नगर पालिका परिषद का होगा विस्तार।

-जेवर एयरपोर्ट के विकासकर्ता के चयन पर कैबिनेट ने लगाई मुहर।

-ज्यूरिक एयरपोर्ट से 406 रुपए प्रति यात्री के तहत प्रस्ताव पास।

-लखनऊ हाईकोर्ट के ट्रांजिट गेस्ट हाउस के उच्चीकरण का प्रस्ताव पास।

-जैव विविधता को लेकर वृक्षों को लेकर नई गाइड लाइन तैयार, आम के देशी, तुकमी, कलमी, नीम, महुवा समेत 29 पेडों को अब नहीं काट सकेंगे, 10 पेड़ लगाएंगे तो सिर्फ एक ही पेड़ काट सकेंगे।

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-अब 50 करोड़ के ऊपर के भवन निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग डीपीआर बनाएगा, डीपीआर बनने के बाद ही बिडिंग टेंडर होगा।

-सीएसटी, वैट की तरह ही सीजीएसटी से 10% का प्रोत्साहन मिलेगा।

-एल्कोहल के ईएनए पर अब 5% वैट लगेगा।

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