तलाकशुदा बेटियों को तोहफा: योगी सरकार का बड़ा ऐलान, अब फैमिली पेंशन की होंगी हकदार

Yogi Government Decision: अभी तक यह व्यवस्था थी कि किसी सरकारी सेवक, पेंशनभोगी या उसकी पत्नी-पति पर आश्रित उसकी तलाकशुदा पुत्री तभी पारिवारिक पेंशन की हकदार होती थी

Written By :  Rahul Singh Rajpoot
Published By :  Monika
Update:2022-04-09 12:41 IST

सीएम योगी आदित्यनाथ (फोटो साभार: सोशल मीडिया )

Yogi Government Decision: योगी सरकार (Yogi Government) ने तलाकशुदा बेटियों (Divorced daughter) के लिए एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने फैसला लिया है किसी सरकारी सेवक, कर्मचारी या पेंशनभोगी (pension) की तलाकशुदा बेटी को वह पेंशन देगी। इसके लिए उसे सरकार द्वारा रखी गई सभी शर्तों को पूरा करना होगा। जो आदेश जारी किया गया है, उसमें 1 जुलाई 2014 के उस आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसी बेटियां जो सरकारी सेवक, पेंशनर अथवा उसके माता-पिता की मौत की तारीख जो बाद में तलाकशुदा या विधवा थी को पात्रता की अन्य शर्तें पूरा करने पर पारिवारिक पेंशन की पात्र होगी, लेकिन वो बेटियां जो सरकारी सेवक, पेंशनर उसकी पति-पत्नी की मौत के बाद तलाकशुदा विधवा होती हैं वह पारिवारिक पेंशन की पात्र नहीं होंगी।

तलाकशुदा बेटियों को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किए जाने की पात्रता के संबंध में भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग दिल्ली द्वारा 19 जुलाई 2017 को यह व्यवस्था दी गई है कि ऐसे मामलों में तलाकशुदा बेटियों को कुटुंब पेंशन की स्वीकृति प्रदान की जाए। जहां किसी सरकारी सेवक, पेंशनभोगी या उसकी पति पत्नी के जीवनकाल में तलाक की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में दायर की गई थी और उसकी मृत्यु के बाद तलाक हुआ है, बशर्ते याचिकाकर्ता केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 के नियम 54 के तहत कुटुंब पेंशन पाने की अन्य सभी शर्तें पूरी करती हो। ऐसे मामलों में कुटुंब पेंशन तलाक की तिथि से आरंभ होगी। वित्त विभाग ने गुरुवार को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है।

कैट ने केंद्र सरकार और उत्तर रेलवे दलीलों को ठुकरा

अभी तक यह व्यवस्था थी कि किसी सरकारी सेवक, पेंशनभोगी या उसकी पत्नी-पति पर आश्रित उसकी तलाकशुदा पुत्री तभी पारिवारिक पेंशन की हकदार होती थी जब उसका तलाक पिता-माता के जीवित रहते हो गया हो। इससे पहले केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने कहा है कि तलाक के बाद बेटी माता-पिता की फैमिली पेंशन पाने की हकदार है। कैट ने महिला (बेटी) के हक में फैसला देते हुए फैमिली पेंशन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों और नियमों को भी स्पष्ट किया है। कैट ने केंद्र सरकार और उत्तर रेलवे की उन दलीलों को सिरे से ठुकरा दिया, जिसमें कहा गया था कि माता-पिता की मौत के बाद तलाक का फैसला होने पर बेटी फैमिली पेंशन पाने की हकदार नहीं होती है।

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