अनलॉक-5 के लिए तैयार योगी सरकार, जारी की नई गाइडलाइन
गाइडलाइन में कहा गया है कि सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थान 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकेंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि स्कूल और कोचिंग संस्थान पर स्कूल खोलने का फैसला राज्य ले सकते हैं।
लखनऊ: अनलॉक- 5 को लेकर केन्द्र सरकार की तरफ गाइडलााइन जारी होने के बाद आज उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी गाइडलाइ जारी कर दी है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के अनुसार यूपी सरकार ने जारी कर दी है।
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गाइडलाइन में कहा गया है कि सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थान 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकेंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि स्कूल और कोचिंग संस्थान पर स्कूल खोलने का फैसला राज्य ले सकते हैं। बता दें कि स्कूल, सिनेमा हॉल मार्च महीने से बंद हैं। अब अनलॉक 5 में शर्तों के साथ इसे खोलने की अनुमति दी गई है।
1-स्कूल प्रबंधन, जिला प्रशासन से विचार-विमर्श कर खोल सकेंगे स्कूल।
स्वैच्छिक रूप से क्लास में शामिल होने वाले बच्चों को दी जा सकती है अनुमति होगी।
अभिभावक की लिखित सहमति से अपने बच्चे स्कूल जा सकेगें।
बिना माता-पिता की सहमति से ही बच्चों को स्कूल बुला सकेंगे।
स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों को अलग से जारी की जाएगी सावधानी गाइडलाइन।
महाविद्यालय उच्च शिक्षा संस्थानों को शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश के अनुसार होगा।
ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहित करने की पूरी छूट दी जाएगी ।
स्विमिंग पूल को भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति होगी।
कंटेनमेंट जॉन के बाहर सिनेमा थिएटर मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत दर्शकों के साथ 15 अक्टूबर से खुल सकेगें।
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15 अक्टूबर से मनोरंजन पार्क को भी सशक्त खोलने की अनुमति होगी।
कंटेनमेंट जोन के बाहर धार्मिक राजनीतिक सांस्कृतिक सामाजिक शिक्षित मनोरंजन के आयोजनों को भी 100 व्यक्तियों के साथ अनुमति होगी।
किसी बंद थान्य कमरे में 50 प्रतिशत लेकिन अधिकतम 200 व्यक्तियों के साथ कार्यक्रम की अनुमति होगी।
दुर्गा पूजा के आयोजन समेत विभिन्न आयोजनों को नई गाइडलाइन से मिल सकती है राहत होगी ।
श्रीधर अग्निहोत्री
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