प्रत्याशियों को अपने आपराधिक रिकार्ड को समाचार पत्रों में करना होगा प्रकाशन

Update:2019-03-17 17:27 IST

लखनऊ: लोकसभा सामान्य निर्वाचन के लिए प्रथम चरण में यूपी के 8 लोकसभा सीटों पर 18 मार्च को अधिसूचना जारी हो जाएगी। अधिसूचना जारी होते ही 18 मार्च से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन 25 मार्च तक दाखिल किये जा सकते हैं। 26 मार्च से 28 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं।

यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने रविवार को पत्रकारों को बताया कि 18 मार्च को अधिसूचना जारी होने के साथ हीसहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद तथा गौतम बुद्ध नगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में नांमाकन प्रक्रिया शुरू हो जायेगी। उक्त 08 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्धनगर तथा बुलन्दशहर जिले में पड़ते हैं।

उक्त 08 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्धनगर तथा बुलन्दशहर जिले में पड़ते हैं। 08 लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में 1.50 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 82.24 लाख पुरूष, 68.39 लाख महिला तथा 1,014 तृतीय लिंग के मतदाता हैं।08 लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 6,716 मतदान केन्द्र तथा 16,581 मतदेय स्थल हैं। इन निर्वाचन क्षेत्रों में 20 व 21 मार्च, 2019 को होली तथा 23 मार्च, शनिवार व 24 मार्च रविवार को निगोसिएबुल एक्ट के अन्तर्गत अवकाश होने के कारण नांमाकन दाखिल नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार प्रथम चरण में नामांकन हेतु 04 कार्य दिवस उपलब्ध रहेंगे।

यूपी के 8 लोकसभा सीटों पर 18 से नामांकन शुरू

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्दलीय हो या किसी दल का प्रत्याशी जिनके विरूद्ध आपराधिक मामले या तो लम्बित हैं, या ऐसे मामले, जिनमें दोष सिद्धि हो गई है, ऐसे प्रत्याशी एवं सम्बन्धित राजनैतिक दल दोनों को ऐसे मामलों को निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रचलन वाले समाचार पत्रों में प्रारूप-सी-1/सी-2 में अभ्यर्थितायें वापस लेने की अन्तिम तिथि से लेकर मतदान होने के तिथि से 02 दिन पहले कम से कम 03 अलग-अलग तारीखों में प्रकाशित करेंगे।

यह सामग्री कम से कम 12 के फाॅण्ट आकार में और समाचार पत्रों में उचित स्थान पर प्रकाशित की जानी है। इसी तरह सभी को तीन अलग-अलग तारीखों को टीवी चैनलों पर भी उपर्युक्त घोषणा प्रकाशित करेंगे, परन्तु टीवी चैनलों पर घोषणा के मामले में इसे मतदान सम्पन्न होने के लिए निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने से 48 घण्टे पहले पूरा कर लिया जाना चाहिए।

आपराधिक मामलों वाले सभी अभ्यर्थियों के मामले में रिटर्निंग आॅफिसर ऐसे अभ्यर्थियों को समाचार पत्रों व टीवी चैनलों में व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए प्रारूप सी-3 पर लिखित अनुस्मारक देंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन व्यय लेखा के साथ उन समाचार पत्रों की प्रतियाॅ भी जमा करेंगे, जिनमें उक्त घोषणा प्रकाशित की गयी थी।

10 हजार से अधिक खर्च चेक से करना होगा भुगतान

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मान्यता प्राप्त/अमान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किये गये आपराधिक मामलों वाले अभ्यर्थियों के मामले में अभ्यर्थियों को रिटर्निंग आॅफिसर के समक्ष यह घोषित करना होगा कि उन्होंने अपने राजनैतिक दल को अपने खिलाफ आपराधिक मामलों के बारे में सूचित कर दिया है।लोक सभा निर्वाचन हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी को रू.-25,000/- जमानत धनराशि जमा करनी होगी।

अनु.जाति/अनु.जनजाति के अभ्यर्थी को उक्त राशि की केवल आधी धनराशि, अर्थात् रू.-12,500/- जमानत धनराशि के रूप में जमा करना होगा। प्रत्याशियों को निर्वाचन क्षेत्र का एक निर्वाचक प्रस्तावक के रूप में तथा रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल एवं निर्दलीय अभ्यर्थियों को 10 प्रस्तावक की आवश्यकता होगी।

लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में व्यय की अधिकतम सीमा रूपये 70 लाख निर्धारित है। नामांकन के समय रिटर्निंग आॅफिसर/सहायक रिटर्निंग आॅफिसर के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि के भीतर अधिकतम 03 वाहन तथा अभ्यर्थी सहित अधिकतम 05 व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति होगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उम्मीदवार द्वारा चुनाव खर्च के लिए रू.10,000 से अधिक का भुगतान चेक/ड्राफ्ट द्वारा ही किया जायेगा।

Tags:    

Similar News