नेपाल की राजनीतिः अब देउबा का भविष्य माधव कुमार नेपाल के हाथ
अदालत ने नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को नया प्रधान मंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया है। इसके बाद से ही नेपाल के राजनीतिक संकट (Political Crisis In Nepal) ने एक नया मोड़ ले लिया...
नेपाल के राजनीतिक संकट (Political Crisis In Nepal) में आज उस समय एक नया मोड़ आ गया जब देश के सुप्रीम कोर्ट (Suprem Court) ने सोमवार को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली (KP Sharma Oli) के प्रतिनिधि सभा को भंग करने के 21 मई के फैसले को पलट दिया और राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को संविधान के अनुच्छेद 76 (5) के अनुसार नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को नया प्रधान मंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया।
अदालत ने राष्ट्रपति को मंगलवार शाम 5 बजे तक देउबा को प्रधानमंत्री नियुक्त करने और 18 जुलाई शाम 5 बजे तक प्रतिनिधि सभा को बुलाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेल ने कहा, 'संवैधानिक पीठ ने रिट याचिकाकर्ताओं की मांगों के अनुसार आदेश जारी किया है।'
देउबा सहित सदन के 146 सांसदों द्वारा दायर एक याचिका सहित 30 रिट याचिकाओं पर सोमवार को फैसला आया। जिसमें मांग की गई थी कि अदालत राष्ट्रपति को देउबा प्रधान मंत्री नियुक्त करने का आदेश जारी करे। देउबा ने 275 सदस्यीय संसद के 149 सांसदों के समर्थन से अनुच्छेद 76(5) के अनुसार सरकार बनाने का दावा पेश किया था। लेकिन राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने ओली द्वारा किए गए दावे के साथ-साथ दोनों दावों को अमान्य कर दिया था। पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ का नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर राणा कर रहे हैं। इसमें जस्टिस दीपक कुमार कार्की, मीरा खडका, ईश्वर प्रसाद खाटीवाड़ा और आनंद मोहन भट्टराई शामिल हैं। देउबा को अपनी नियुक्ति के 30 दिनों के भीतर संविधान के अनुच्छेद 76 (4) के अनुसार विश्वास मत हासिल करना होगा।
ओली को इस बात पर था संदेह
चूंकि संवैधानिक पीठ द्वारा सोमवार को प्रधान मंत्री केपी शर्मा ओली के 21 मई के सदन के विघटन पर फैसला पारित होने की संभावना थी, इसलिए सबकी निगाहें फैसले पर लगी थीं। संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञों अदालत द्वारा सदन को बहाल करने की उम्मीद थी, लेकिन देउबा को प्रधान मंत्री नियुक्त करने को कहा जा सकता है, इस पर उन्हें संदेह था।
संवैधानिक कानून के विशेषज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी ने कहा था कि 'अदालत के पास प्रतिनिधि सभा की बहाली के लिए पर्याप्त आधार हैं। अदालत के पास सदन के विघटन के फैसले को उलटने के लिए 23 फरवरी के फैसले से भी मिसाल है।' ओली के 20 दिसंबर के सदन के विघटन को 23 फरवरी को अदालत ने यह कहते हुए पलट दिया था कि सदन को तब तक भंग नहीं किया जा सकता, जब तक कि वैकल्पिक सरकार बनाने की संभावनाएं हैं।
सरकार गठन के लिए चार प्रावधान
आइए जानते हैं नेपाल का संविधान इस बारे में क्या कहता है। नेपाल के संविधान ने सरकार गठन के लिए चार प्रावधान रखे हैं- अनुच्छेद 76 (1), अनुच्छेद 76 (2), अनुच्छेद 76 (3) और अनुच्छेद 76 (5)।
20 दिसंबर को पहली बार सदन भंग
जब ओली ने 20 दिसंबर को पहली बार सदन को भंग किया, तो वह अनुच्छेद 76 (1) के अनुसार बहुमत वाली सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। उन्हें फरवरी 2018 में नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केंद्र) के समर्थन से अनुच्छेद 76 (2) के तहत प्रधान मंत्री नियुक्त किया गया था, जिसके साथ उनकी पार्टी सीपीएन-यूएमएल का मई 2018 में विलय हो गया था।
ओली बने प्रधानमंत्री
विलय के बाद ओली अनुच्छेद 76(1) के तहत प्रधानमंत्री बने। जब ओली ने 20 दिसंबर को सदन को भंग किया, तो सरकार के लिए कम से कम दो संवैधानिक प्रावधान-अनुच्छेद 76 (3) और अनुच्छेद 76 (5)- लागू नहीं हुए थे। त्रिपाठी के अनुसार, चूंकि सरकार गठन का अंतिम प्रावधान जीवित होने के बावजूद सदन भंग कर दिया गया था, ओली की सिफारिश और राष्ट्रपति भंडारी का समर्थन अदालत की अवमानना के जैसा था। सदन को भंग करने का 21 मई का निर्णय 13 मई को अनुच्छेद 76 (3) के तहत प्रधान मंत्री के रूप में ओली की नियुक्ति के बाद हुआ, जब वह 10 मई को विश्वास मत में विफल रहे। ओली को अनुच्छेद 76 के अनुसार 12 जून के भीतर विश्वास मत हासिल करना था। (४), लेकिन इसके बजाय उन्होंने २० मई को भंडारी को अनुच्छेद 76 (5) लागू करने के लिए उकसाया।
देउबा ने किया प्रधानमंत्री पद का दावा
राष्ट्रपति भंडारी के अनुच्छेद 76 (5) के तहत सरकार बनाने के आह्वान के अनुसार, कांग्रेस पार्टी के देउबा ने 149 सांसदों के समर्थन से प्रधानमंत्री पद का दावा किया। लेकिन खुद ओली ने यह भी दावा किया कि उन्हें 153 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। राष्ट्रपति ने दोनों दावों को खारिज कर दिया, जिसके बाद ओली ने सदन को भंग कर दिया। विशेषज्ञों को लग रहा था कि अदालत सीधे तौर पर देउबा की प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति का आदेश नहीं दे सकती है, बल्कि प्रधान मंत्री पद के लिए ओली के दावे को अमान्य कर सकती है। लेकिन अदालत का स्पष्ट फैसला आया।
अनुच्छेद 76 (5) को लागू करने की सिफारिश
जब ओली ने सिफारिश की कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 (5) को लागू करें, तो उन्होंने कहा था कि विश्वास मत जीतने के लिए सदन में बहुमत हासिल करने के लिए उनके लिए कोई राजनीतिक स्थिति नहीं है। लेकिन उन्होंने फिर से प्रधान मंत्री पद का दावा करने के लिए इस्तीफा नहीं दिया था।
काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ के पूर्व डीन बिपिन अधिकारी ने कहा था कि 'इस बात की काफी संभावना है कि अदालत कहेगी कि देउबा प्रधान मंत्री पद के लिए एकमात्र वैध उम्मीदवार हैं और उनके दावे को ध्यान में रखा जाना चाहिए। और ऐसा ही हुआ है।' अब सवाल यह है कि देउबा विश्वास वोट जीतेंगे या नहीं यह यूएमएल के माधव कुमार नेपाल धड़े के समर्थन पर निर्भर करेगा क्योंकि 24 मई को रिट याचिका दायर करने वाले 146 सांसदों में से 23 यूएमएल के नेपाल गुट के हैं।