पाक की नापाक चालः 20 जुलाई तक का है वक्त, अब क्या करेगा भारत
गुरुवार को भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से मिलने के लिए भारत को पाकिस्तान ने काउंसलर एक्सिस दिया। लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने बातचीत को विफल करने की कोशिश की। कुलभूषण से भारतीय अधिकारियों को अकेले बात नहीं करने दिया गया
नई दिल्ली पाकिस्तान में दो भारतीय अधिकारियों ने कुलभूषण यादव से मुलाकात की, भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से मिलने के लिए पाकिस्तान ने भारत को काउंसलर एक्सिस दिया। लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने इस बातचीत में बहुत अटकलें लगाई है और इसे विफल करने की कोशिश की। कुलभूषण से भारतीय अधिकारियों को अकेले बात नहीं करने दिया गया और बातचीत की रिकॉर्डिंग तक की गई। जाधव पर पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने जासूसी के आरोप लगाते हुए फांसी की सजा सुनाई है। इसके खिलाफ रिव्यू पिटिशन दायर करने के लिए जाधव पर अब 20 जुलाई तक का वक्त दिया है।
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सजा के खिलाफ रिव्यू पिटीशन
पाकिस्तान का बयान था कि जाधव ने फांसी की सजा के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर करने से इनकार कर दिया है। जवाब में भारत ने कहा था कि जाधव पर दबाव बनाकर ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया है। ऐसे में भारतीय अधिकारियों की जाधव से यह मुलाकात जरूरी थी। अधिकारी बताते हैं कि मुलाकात के वक्त जाधव काफी परेशान दिख रहे थे। पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के फैसले का उल्लंघन किया है। ऐसे में भारत जल्द दोबारा आईसीजे (ICJ) का से मदद की मांग करेगा।
12 बार काउंसलर एक्सिस की मांग
बता दें कि पिछले एक साल में भारत 12 बार काउंसलर एक्सिस की मांग कर चुका है। अब खुद को मिली सजा के खिलाफ जाधव के पास रिव्यू पिटिशन दायर करने के लिए सिर्फ 20 जुलाई तक का वक्त है। कुलभूषण से मुलाकात के लिए गुरुवार को जब भारत के दो अधिकारी पहुंचे तो इस मुलाकात में पाकिस्तानी अधिकारी भी शामिल रहे। साथ ही वहां बातचीत को रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा भी लगाया गया था। इस दौरान कुलभूषण काफी परेशान लग रहे थे।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि भारतीय हाई कमीशन के जो दो अधिकारी कुलभूषण से मिलने गए थे दोनों अधिकारी कुलभूषण से उनके कानूनी अधिकार के बारे में बातचीत ही नहीं कर सकते थे और उन्हें लिखित सहमति लेने के लिए भी रोका गया था। प्रवक्ता ने बताया कि हमने पहले ही कहा था कि इस मुलाकात में कोई पाक अधिकारी नहीं होना चाहिए।
जाधव को दोषी ठहराए जाने और सजा पर पुनर्विचार
पिछले साल जुलाई में हेग स्थित आईसीजे (ICJ) ने कहा था कि पाकिस्तान ने जाधव को दोषी ठहराने और सजा पर पुनर्विचार करना चाहिए और उसे बिना देरी किए भारत को राजनयिक पहुंच प्रदान करना चाहिए। लेकिन पाक ने ऐसा नहीं किया। भारत वियना संधि के आर्टिकल 36 के पैरा 1 (ए) के हिसाब से बिना रोकटोक वाला काउंसलर एक्सिस मांग रहा है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं करता।
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भारत पाकिस्तान के खिलाफ वियना संधि
भारत पाकिस्तान के खिलाफ वियना संधि के आर्टिकल 36 को इंटरनेशनल कोर्ट में हथियार बनाएगा। इससे पहले दिसंबर 2017 में जब जाधव अपनी मां और पत्नी से मिले तब भी स्थिति ऐसी ही थी। कहा गया है कि काउंसलर को फ्री एक्सिस होना चाहिए, मतलब उसकी बातचीत बेरोक-टोक होनी चाहिए। आईसीजे (ICJ) ने अपने फैसले में भी कहा था कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 (1-b) के तहत कंसुलर ऐक्सेस के जो अधिकार मिले थे, उसके बारे में उन्हें जानकारी न देकर शर्तों का उल्लंघन किया है।