सावधान! 30 जून से बदलने वाले हैं ATM से जुड़े ये नियम, जानें क्या होंगे बदलाव

कोरोना वायरस के चलते लागू किए गए लॉकडाउन के तुंरत बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ATM चार्जेज को तीन महीने हटाने की घोषणा की थी, जिसकी डेडलाइन अब खत्म होने जा रही है।

Shreya
Published on: 14 Jun 2020 5:00 AM GMT
सावधान! 30 जून से बदलने वाले हैं ATM से जुड़े ये नियम, जानें क्या होंगे बदलाव
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नई दिल्ली: कोरोना वायरस के चलते लागू किए गए लॉकडाउन के तुंरत बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ATM चार्जेज को तीन महीने हटाने की घोषणा की थी, जिसकी डेडलाइन अब खत्म होने जा रही है। यह केवल अप्रैल, मई और जून तक ही जारी थी। इसे बढ़ाने को लेकर वित्त मंत्रालय या बैंकों की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। यानि आपको ये सुविधा जून तक मिलेगी।

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वित्त मंत्री ने बैंक ग्राहकों को दी थी ये सुविधा

बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण द्वारा 24 मार्च को किए गए इस एलान के बाद ATM कार्डहोल्डर्स को किसी भी बैंक के ATM से कैश निकालने की सुविधा मिली थी। इसके तहत कार्डहोल्डर्स को अतिरिक्त ट्रांजैक्शन के लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। वित्त मंत्रालय ने यह छूट अप्रैल, मई और जून महीने के लिए ही दी थी।

औसत न्यूनतम बैलेंस रखने भी लिमिट की थी खत्म

इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने बैंक सेविंग्स अकाउंट में औसत न्यूनतम बैलेंस रखने की भी झंझट को खत्म कर दिया था। ये भी तीन महीनों के लिए मान्य था। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 11 मार्च को ही एलान किया था कि अब सेविंग अकाउंट होल्डर्स को मिनिमम बैंलेंस चार्च नहीं देना पड़ेगा। वो अपने हिसाब से बैंक अकाउंट में बैलेंस रख सकेंगे।

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डिजिटल ट्रेड ट्रांजैक्शन को भी घटाने का एलान

इसके साथ ही किसी भी तरह के डिजिटल ट्रेड ट्रांजैक्शन को भी घटाने का एलान किया था। वित्त मंत्रालय ने यह फैसला इसलिए लिया गया था, ताकि कैश निकालने के लिए कम से कम संख्या में लोग बैंक शाखाओं में जायें।

SBI ने क्या किया था एलान?

बता दें कि 11 मार्च को SBI ने एलान किया था कि अकाउंट होल्डर्स को मिनिमम बैंलेंस चार्ज नहीं देना पड़ेगा। बैंक की ओर से अब इस पर किसी भी तरह का चार्ज नहीं लगाया जाएगा। इससे पहले मेट्रो सिटी में रहने वाले बचत खाता धारकों को 3000 रूपये मिनिमम बैलेंस रखना अनिवार्य था।

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वहीं सेमी-अर्बन सेविंग अकाउंट होल्डर्स को दो हजार रूपये और रूरल एरिया (ग्रामीण इलाकों) के बचत खाता धारकों को एक हजार रूपये रखना होता था। वहीं ग्राहक द्वारा तय राशि जितना मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर उन्हें 5 रुपये से 15 रुपये तक की पेनाल्टी देनी पड़ती थी। जिसमें पेनाल्टी में टैक्स भी जुड़ता था।

क्या है ATM ट्रांजैक्शन लिमिट?

आमतौर पर किसी भी बैंक द्वारा एक महीने में अधिकतम पांच बार फ्री में लेनदेन की सुविधा दी जाती है। वहीं अगर अन्य बैंकों के ATM से पैसे निकाले जाए तो यह लिमिट केवल तीन बार की ही होती है। इस लिमिट से ज्यादा अगर कोई ग्राहक ATM से ट्रांजैक्शन करता है तो उससे आठ से बीस (8-20) रुपये का अतिरिक्त चार्ज वसूला जाता है।

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