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अब डिजिटल ट्रांजैक्शन पर नहीं देना होगा कोई चार्ज, पैसा भी आयेगा वापस
रविवार को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने डिजिटल ट्रांजैक्शन के बारे में बैंकों को निर्देश दिया है। इसके मुताबिक, अब डिजिटल लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट्स यानी MDR चार्ज नहीं लगेगा।
नई दिल्ली: रविवार को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने डिजिटल ट्रांजैक्शन के बारे में बैंकों को निर्देश दिया है। इसके मुताबिक, अब डिजिटल लेन-देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट्स यानी MDR चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर 1 जनवरी 2020 के बाद किसी भी ट्रांजैक्शन पर MDR चार्ज कटा है तो बैंक इसे ग्राहकों को रिफंड भी करेंगे।
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डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा
दरअसल केंद्र सरकार ने बीते साल दिसंबर में ही इससे सम्बंधित एक सर्कुलर जारी कर यह जानकारी दी थी कि 1 जनवरी 2020 से इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिये पेमेंट करने पर MDR समेत कोई अन्य चार्ज नहीं वसूला जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया है।
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कही ये बात
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड कि ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि कुछ बैंक UPI के द्वारा पेमेंट पर कुछ चार्ज वसूल रहे हैं। साथ ही इसमें एक तय लिमिट के ट्रांजैक्शन के बाद ग्राहकों से चार्ज वसूले जा रहे हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा करते हुए बैंक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और इसके लिए उनपर जरूरी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही यह भी निर्देशित किया कि बैंक 1 जनवरी 2020 के बाद किसी भी डिजिटल ट्रांजैक्शन पर वसूल गये चार्ज को जल्द से जल्द रिफंड करें।
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