ट्रैफिक नियम का किया उल्लंघन तो आज से पड़ेगा दोगुना जुर्माना

देश के तमाम राज्यों में आज से ये नियम लागू हो रहा है, जबकि बंगाल सरकार इसे राज्य में लागू नहीं कर रही है। बंगाल के परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्र सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। ऐसे में ममता सरकार इसे लागू नहीं करेगी।

Manali Rastogi
Published on: 1 Sep 2019 4:42 AM GMT
ट्रैफिक नियम का किया उल्लंघन तो आज से पड़ेगा दोगुना जुर्माना
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ट्रैफिक नियम का किया उल्लंघन तो आज से पड़ेगा दोगुना जुर्माना

नई दिल्ली: एक सितंबर यानि आज से नए ट्रैफिक रूल लागू हो रहे हैं। जी हां, आज से देशभर में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो रहा है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अब कई गलतियों पर करने पर फ़ाइन 5 गुना से 30 गुना तक बढ़ा दिया गया है। इस लिहाज से जो लोग अब बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करेंगे उनको 5,000 रुपये का फाइन देना पड़ेगा। पहले ये फ़ाइन 500 रुपये ही था।

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वहीं, अगर आप नशे की हालत में गाड़ी चलाते पाए गए तो आप पर 10,000 रुपये तक का चालान होगा, जोकि पहले सिर्फ 000 रुपये ही था। यही नहीं, अगर आप नियम तोड़ते हुए पाए गए तो आपका लाइसेंस जब्त हो सकता है या आपको जेल भी जाना पड़ सकता है।

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क्या होगा 1 सितंबर से?

  • ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर वाहन चलाने पर 5 हजार रुपए का जुर्माना होगा।
  • शराब पी कर वाहन चलाने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना होगा।
  • एम्बुलेन्स को रास्ता न देने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना होगा।
  • हेल्मेट के बगैर दुपहिया वाहन चलाने पर एक हजार रुपए का जुर्माना होगा।
  • सीट बेल्ट न बांधने पर 1 हजार रुपए का जुर्माना होगा।
  • ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करने पर 1 हजार रुपए का जुर्माना होगा।
  • ओवर स्पीडिंग पर 1 हजार रुपए का जुर्माना।
  • खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर ५ हजार रुपए जुर्माना।
  • तेज रफ्तार या रेस लगाने पर 5 हजार रुपए जुर्माना।
  • ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए आधार को अनिवार्य किया गया है।
  • हिट एंड रन केस में सरकार प्रभावित पक्ष के परिवार को 2 लाख रुपए तक की सहायता देगी।
  • यदि कोई किशोर ट्रैफिक नियम तोड़ता है तो वाहन मालिक जिम्मेदार होगा। २५ हजार रुपए का जुर्माना और तीन साल तक की कैद होगी।
  • वाहन मालिक अगर यह साबित कर लेता है कि किशोर के ट्रैफिक नियम तोडऩे की घटना के बारे में उसे नहीं पता था तब उसकी जिम्मेदारी नहीं मानी जाएगी। इस केस में वाहन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। किशोर पर जूवेनाइल जस्टिस एक्ट में केस चलेगा।
  • किसी दुर्घटना में घायल लोगों की मदद करने वालों को संरक्षण दिया जाएगा। पुलिस उनकी मंशा पर ही पहचान जाहिर कर पाएगी।
  • नए नियमों के तहत राज्य सरकारें किसी व्यक्ति या एजेंसी को ओवरलोड वाहन की जांच व जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत कर सकती हैं।

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नया कानून बंगाल में नहीं लागू होगा

देश के तमाम राज्यों में आज से ये नियम लागू हो रहा है, जबकि बंगाल सरकार इसे राज्य में लागू नहीं कर रही है। बंगाल के परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्र सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। ऐसे में ममता सरकार इसे लागू नहीं करेगी।

Manali Rastogi

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