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डॉक्टर्स पर हमला करने वाले 5 आरोपी कोरोना से संक्रमित, जेल से भेजे गए हॉस्पिटल
19 अप्रैल को बेंगलुरु के पदारायणपुरा क्षेत्र में स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किए 126 लोगों में से 5 लोगों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है।
बेंगलुरु: 19 अप्रैल को बेंगलुरु के पदारायणपुरा क्षेत्र में स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किए 126 लोगों में से 5 लोगों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। पांचों को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें जेल से सीधा अस्पताल में एडमिट कराया गया है।
हमला करने के आरोप में 126 लोग हुए थे गिरफ्तार
गौरतलब है कि बीते दिनों पदारायणपुरा में लोगों द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों को निशाना बनाया गया था। हमले के बाद 19 अप्रैल को 126 लोगों को हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अदालत में इन लोगों की पेशी होने के बाद रामनगर की एक जेल में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
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पांचों आरोपियों को जेल से भेजा गया हॉस्पिटल
उप मुख्यमंत्री डॉ सी एन अश्वथ नारायण के मुताबिक, सभी कैदियों की कोरोना जांच की गई, जिसमें से 5 लोगों की कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। पांचों आरोपियों को जेल से हॉस्पिटल भेज दिया गया है। बता दें कि स्वास्थ्य कर्मी कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों को क्वारनटीन करने के लिए क्षेत्र मे आए थे, जहां पर लोगों ने उन पर और पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया था।
केंद्र सरकार ने बनाया ये अध्यादेश
बता दें कि पिछले कुछ दिनों से अलग-अलग राज्यों में डॉक्टरों पर हमला करने और उनसे अभद्रता करने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार कैबिनेट ने इन दिनों स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों के मद्देनजर उनकी सुरक्षा को लेकर एक अध्यादेश लाई है। यह अध्यादेश इन मामलों को संज्ञेय और गैर-जमानती बताएगा और इसके अंतर्गत आने वालेको अधिकतम 7 साल तक की जेल है।
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डॉक्टरों पर हमला करने पर होगी ऐसी सजा
देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अध्यादेश को बुधवार को अपनी मंजूरी दी। महामारी रोग अधिनियम, 1897 में संशोधन करके अध्यादेश में स्वास्थ्यकर्मियों को हुई चोटें, संपत्तियों को पहुंचे नुकसान की भरपाई के लिए जुर्माने का प्रावधान है। अध्यादेश के अनुसार, स्वास्थ्यकर्मियों के ऊपर हमला करने या उसमें सहयोगी होने पर 3 महीने से लेकर 5 साल तक की कैद हो सकती है। साथ ही आर्थिक दंड 50 हजार रुपये से दो लाख रुपये के बीच होगा।
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