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Rahul Gandhi Membership: राहुल गांधी की सदस्यता बहाली को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, जाने क्या है पूरा मामला?
Rahul Gandhi Membership: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 7 अगस्त को लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना के जारी करते हुए राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को पुन: बहाल कर दिया था।
Rahul Gandhi Membership: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता की बहाली पर तलवार लटक गया है। उनकी बहाली को लेकर चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। यह याचिका लखनऊ के वकील अशोक पांडे ने दायर किया है।
अशोक पांडे द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि एक बार संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य अपना पद खो देता है तो इसके उपरांत जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 (3) के साथ संविधान के अनुच्छेद 102, 191 के तहत वह तब तक अयोग्य घोषित रहेगा, जब तक कि कोई उच्च न्यायालय द्वारा उसे उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से बरी नहीं कर देता है।
लोकसभा अधिसूचना को रद्द का अपील
दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि एक बार आपराधिक मानहानि मामले में दोषसिद्ध होने जाने और दो साल कारावास की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी ने अपनी सदस्यता खो दी थी। इस लिए लोकसभा अध्यक्ष उनकी खोई हुई सदस्यता को वापस बहाल करने में सही नहीं थे। याचिका में अनुरोध किया गया है कि लोकभा द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया जाए।
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24 अगस्त को गई थी सदस्यता
ज्ञात हो कि, मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल को 23 मार्च को निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद 24 मार्च को उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 7 अगस्त को लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना के जारी करते हुए राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को पुन: बहाल कर दिया था।