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अलवर मॉब लिंचिंग: पहलू खान हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, सभी आरोपी बरी

चर्चित पहलू खान हत्या मामले में न्यायालय ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया और सभी आरोपियों को बरी कर दिया। राजस्थान के अलवर में गोतस्करी के शक में 1 अप्रैल 2017 को कथित गोरक्षकों ने पहलू खान की जमकर पिटाई की गई थी, जिसके 2 दिन बाद मौत हो गई थी।

Dharmendra kumar
Published on: 14 Aug 2019 12:27 PM GMT
अलवर मॉब लिंचिंग: पहलू खान हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, सभी आरोपी बरी
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जयपुर: चर्चित पहलू खान हत्या मामले में न्यायालय ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया और सभी आरोपियों को बरी कर दिया। राजस्थान के अलवर में गोतस्करी के शक में 1 अप्रैल 2017 को कथित गोरक्षकों ने पहलू खान की जमकर पिटाई की गई थी, जिसके 2 दिन बाद मौत हो गई थी।

अलवर कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया। वीडियो में आरोपियों का चेहरा नहीं दिखा और पहलू खान के बेटों की गवाही को भी तवज्जो नहीं मिली। इस मामले में कुल 9 आरोपी हैं, जिनमें से 3 नाबालिग हैं। उनका केस जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है।

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इसके साथ ही वीडियो बनाने वाला शख्स भी अपने बयान से मुकर गया। इस फैसले के बाद पहलू खान के परिवार के वकील ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि आरोपियों को संदेह का लाभ मिला है और फिलहाल अभी हमें फैसले की कॉपी नहीं दी गई है।

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इस मामले में सीबीसीआईडी ने नामजद 6 लोगों को (सुधीर यादव, हुकमचंद यादव, ओम यादव, नवीन शर्मा, राहुल सैनी और जगमाल सिंह) आरोपी नहीं माना था। उनकी जगह वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर 9 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें 3 नाबालिग भी शामिल हैं। पुलिस ने विपिन, रवींद्र, कालूराम, दयानंद, योगेश कुमार, दीपक गोलियां और भीमराठी ओर दो नाबालिगों को आरोपी बनाया था। फिलहाल सभी आरोपी जमानत पर हैं।

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गौरतलब है कि पहलू खान हरियाणा के नूह मेवात जिले के जयसिंहपूरा गांव का रहने वाला था। वह 1 अप्रैल, 2017 को अपने दो बेटों उमर और ताहिर के साथ जयपुर के पशु हटवाड़ा से दुधारू पशु खरीदकर अपने घर जा रहा था। इस बीच अलवर के पास भीड़ ने गाड़ी को रुकवा कर पहलू और उनके बेटों के साथ मारपीट। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने पहलू खान को एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान 4 अप्रैल 2017 को उनकी मौत हो गई थी।

Dharmendra kumar

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