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असम NRC पर फेल लाखों लोग, अब कैसे करेंगे नागरिकता साबित
फॉरनर्स ट्रिब्यूनल अर्ध न्यायिक कोर्ट का काम उन लोगों की अपील सुनना होता है, जिनको NRC सूची से निकाला गया होता है। फॉरनर्स ट्रिब्यूनल अर्ध न्यायिक कोर्ट में जजों का काम होता है लोगों की अपील सुनना और उसपर फैसला सुनाना।
नई दिल्ली: आज असम NRC की फाइनल लिस्ट जारी हो गई है, जिसमें 19 लाख, 6 हजार 667 लोगों को शामिल नहीं किया गया है। इस मामले को लेकर NRC के स्टेट कॉर्डिनेटर प्रतीक हजेला ने कहा कि NRC की फाइनल लिस्ट में 3 करोड़ 11 लाख 21 हजार लोगों को जगह मिल गई, जबकि 19 लाख, 6 हजार 667 लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
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जिन लोगों को इस लिस्ट में जगह नहीं मिली है, यह खबर उनके लिए है। दरअसल, हम बताने वाले हैं कि जिनको इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है उनके पास और क्या विकल्प अभी भी मौजूद हैं।
NRC की फाइनल लिस्ट में नहीं मिली जगह, करें ये काम
NRC की फाइनल लिस्ट में जगह न मिलने से परेशान मत हों। आप 120 दिन में फॉरनर्स ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। दरअसल, प्रदेश के 400 विदेशी न्यायाधिकरणों की स्थापना असम सरकार करने वाली है। इसकी मदद से उन लोगों के मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जाएगा, जिनकी आखिरी समय में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) में शामिल नहीं किया गया।
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अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह राजनीति) कुमार संजय कृष्णा के अनुसार, अभी भी ऐसे 200 ट्रिब्यूनल्स बनाने की प्रक्रिया जारी है। यही नहीं, जल्द ही ऐसे 200 और ट्रिब्यूनल्स जल्द बनाए जाएंगे जोकि फ़ाइनल लिस्ट से निकाले गए लोगों के लिए होंगे।
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कृष्ण ने ये भी कहा कि, 'NRC की अंतिम लिस्ट से निकाले गए लोगों को तब तक हिरासत में नहीं लिया जा सकता, जब तक फॉरनर्स ट्रिब्यूनल अपना फैसला नहीं सुना देते। ये लोग पहले फॉरनर्स ट्रिब्यूनल (एफटी) जा सकते हैं और अगर एफटी के आदेश से भी संतुष्ट नहीं होते तो वे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं।'
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उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी NRC सूची से निकाले गए लोगों को जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के माध्यम से कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए सभी जरूरी बंदोबस्त करेगी।
क्या होते हैं फॉरनर्स ट्रिब्यूनल अर्ध न्यायिक कोर्ट?
फॉरनर्स ट्रिब्यूनल अर्ध न्यायिक कोर्ट का काम उन लोगों की अपील सुनना होता है, जिनको NRC सूची से निकाला गया होता है। फॉरनर्स ट्रिब्यूनल अर्ध न्यायिक कोर्ट में जजों का काम होता है लोगों की अपील सुनना और उसपर फैसला सुनाना। फॉरनर्स ट्रिब्यूनल अर्ध न्यायिक कोर्ट ऐसे सुविधाजनक स्थानों पर बनाए जाते हैं ताकि लोगों को वहां पहुंचे में कोई दिक्कत न हो।