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FASTag की बढ़ी तारीख: गाड़ी चलाने वालों को मिली बड़ी राहत, जानिए नई तारीख
फास्टैग (FASTag) की अनिवार्यता को अब डेढ़ महीने के लिए बढ़ा दिया है। जिसके चलते अब वाहनचालक 15 फरवरी 2021 तक अपनी गाड़ियों में फास्टैग लगवा सकते हैं।
नई दिल्ली: फास्टैग को लेकर बड़ी जानकारी आई है। केंद्रीय सड़क एंव परिवहन मंत्रालय(ministry of road transport and highways) ने फास्टैग (FASTag) की अनिवार्यता को अब डेढ़ महीने के लिए बढ़ा दिया है। जिसके चलते अब वाहनचालक 15 फरवरी 2021 तक अपनी गाड़ियों में फास्टैग लगवा सकते हैं। बता दें, इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने 1 जनवरी से टोल शुल्क के नकदी लेनदेन को पूरी तरह से बंद करने की घोषणा की थी, पर अब इस तारीख को बढ़ा दिया गया है। इस दौरान फास्टैग के जरिए लेनदेन का हिस्सा लगभग 75 से 80 प्रतिश तक है।
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कैशलेस ट्रांजेक्शन के लिए जरूरी नियम
फास्टैग को लेकर NHAI हुई वार्ता में मंत्रालय ने कहा कि हाईवे अथॉरिटी 15 फरवरी से 100 प्रतिशत कैशलेस ट्रांजेक्शन के लिए जरूरी नियम बना सकती है। आपको बता दें टोल प्लाजा पर भीड़ को खत्म करने और डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए फास्टैग के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है।
आपको बता दें, टोल पर गाड़ियों में फास्टैग(FASTag) के बिना इन लेन में प्रवेश करने वाले किसी भी वाहन को सामान्य टोल शुल्क का दोगुना भुगतान करना होगा।
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FASTag फोटो-सोशल मीडिया
फास्टैग(FASTag) की जानकारी
गाड़ियों पर फास्टैग(FASTag) ये एक स्टिकर है जिसे कार में आगे की तरफ लगाया जाता है। हाईवे पर टोल प्लाजा पर लगे हुए स्कैनर गाड़ी पर लगे स्टीकर से डिवाइस रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) टेकनीक के जरिए स्कैन कर लेते हैं और जगह के हिसाब से पैसे अपने आप बैंक अकाउंट से वसूल लिए जाते हैं।
ऐसे में ये काफी सुविधाजनक है। इसके माध्यम से गाड़ी को टोल पर रोकने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर फास्टैग किसी प्रीपेड अकाउंट या फिर डेबिट/क्रेडिट कार्ड से लिंक नहीं है तो आपको इसे रिचार्ज कराना होगा।
ऐसे खरीदें फास्टैग
फास्टैग को आप पूरे देश में किसी भी टोल प्लाजा से खरीद सकते हैं। आपको अपने व्हीकल का रिजस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। वहीं आप FASTag को बैंकों, अमेजन, Paytm, एयरटेल पेमेंट बैंक आदि से खरीद सकते हैं। वहीं SBI, HDFC बैंक, ICICI, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक से आप FASTag खरीद सकते हैं।
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