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इनको मिली काम शुरू करने की इजाजत, लॉकडाउन-2 में रियायतों की मिली सौगात

लॉकडाउन के दूसरे चरण (Lockdown2.0) में सरकार की तरफ से ग्रामीण इलाकों में कुछ राहत दी गई है। Lockdown2.0 पर जारी नई गाइडलाइनंस के मुताबिक, अब कॉओपरेटिव सोसाइटी कम स्टाफ के साथ अपना काम शुरु कर सकते हैं।

Shreya
Published on: 18 April 2020 5:39 AM GMT
इनको मिली काम शुरू करने की इजाजत, लॉकडाउन-2 में रियायतों की मिली सौगात
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इनको मिली काम शुरू करने की इजाजत, लॉकडाउन-2 में रियायतों की मिली सौगात

नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ाने का एलान किया है। वहीं लॉकडाउन के दूसरे चरण (Lockdown2.0) में सरकार की तरफ से ग्रामीण इलाकों में कुछ राहत दी गई है। Lockdown2.0 पर जारी नई गाइडलाइनंस के मुताबिक, अब कॉओपरेटिव सोसाइटी कम स्टाफ के साथ अपना काम शुरु कर सकते हैं।

इनको भी लॉकडाउन से दी गई छूट

इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से अनुसूचित जनजाति और वन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों द्वारा छोटे वन उत्पाद और बिना लकड़ी वाले वन उत्पाद को इकट्ठा करने, कटाई और प्रोसेसिंग से छूट दी गई है।

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सरकार ने दी नई छूट

केंद्र सरकार की ओर से बांस, नारियल, सुपारी, कोको और मसालों की खेती, कटाई, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, बिक्री और इसके लेन-देन को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में आने वाली को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को भी कम स्टाफ के साथ काम करने की छूट दे दी गई है।

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20 अप्रैल के बाद निर्माण कार्यों में भी मिली छूट

इसके साथ ही सरकार द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि 20 अप्रैल से ग्रामीण इलाकों में निर्माण कार्यों को छूट दे दी जाएगी। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में पानी की सप्लाई और बिजली व कॉम्युनिकेशंस से जुड़ी परियोजनाओं और गतिविधियों को भी लॉकडाउन से छूट मिली है।

रोजमर्रा से जुड़ी सेवाएं और दुकानें होंगी शुरु

जानकारी के लिए आपको बता दें कि 20 अप्रैल से रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी सेवाएं और दुकानें शुरु कर दी जाएंगी। यानि कि 20 अप्रैल से किराना-राशन की दुकानें, प्लंबरग, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आईटी रिपेयर्स, केबल सर्विसेस, कुरियर और डीटीएच शुरु हो जाएंगी।

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ई-कॉमर्स कंपनियां भी शुरु कर सकती हैं अपना काम

अब ई-कॉमर्स कंपनियां भी अपना काम शुरु कर सकती हैं। हालांकि डिलीवर के लिए यूज होने वाले वाहनों के लिए मंजूरी लेना आवश्यक होगा। वहीं सभी जरूरी सेवाओं की होम डिलिवरी का इंतजाम करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। ऐसा होने पर ज्यादा लोग बाहर नहीं निकलेंगे। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना अनिवार्य होगा।

बता दें कि 20 अप्रैल के बाद फ्लिपकार्ट, एमेजन और पेटीएम मॉल जैसी ऑनलाइन रिटेल कंपनियां अपना काम पूरी तरह से शुरु करने की तैयारियों में जुट गई हैं।

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