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देश के इन जिलों में लागू होगा सख्त लॉकडाउन, देखें लिस्ट, जानें क्या मिलेगी छूट
कोरोना महामारी के संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन का चौथा चरण 18 मई से शुरू होगा। हालांकि इस दौरान नए नियम और नई शर्ते लागू होंगी। कोरोना ने देश के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है उनमें सख्त लॉकडाउन हो सकता है।
नई दिल्ली: कोरोना महामारी के संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन का चौथा चरण 18 मई से शुरू होगा। हालांकि इस दौरान नए नियम और नई शर्ते लागू होंगी। कोरोना ने देश के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है उनमें सख्त लॉकडाउन हो सकता है। इसमें देश के 30 जिलों का नाम शामिल है।
इन जिलों में होगा सख्त लॉकडाउन
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, औरंगाबाद, पुणे, पालघर, सोलापुर, नासिक और ठाणे में लॉकडाउन सख्त होगा। तो वहीं तमिलनाडु के कुड्डालोर, चेंगलपट्टू, अरियालुर, विल्लुपुरम, तिरुवल्लूर और ग्रेटर चेन्नई और गुजरात के अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत में सख्त लॉकडाउन होगा। देश की राजधानी दिल्ली को भी इसी श्रेणी में शामिल किया गया है। यहां पर छूट मिलने की संभावना कम ही है।
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मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर, जबकि पश्चिम बंगाल में हावड़ा और कोलकाता, राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में सख्त लॉकडाउन होगा। उत्तर प्रदेश में आगरा और मेरठ, आंध्र प्रदेश के कुरनुल, तेलंगाना के ग्रेटर हैदराबाद, पंजाब के अमृतसर और ओडिशा के बेरहमपुर में सख्त लॉकडाउन जारी होगा।
बता दें कि शनिवार दोपहर पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, गृह सचिव और पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लॉकडाऊन-4 के दिशा-निर्देंशों पर 2 घंटे से ज्यादा देर तक बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्रियों की तरफ से आए सुझावों पर भी चर्चा की गई।
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बैठक में लॉकडाउन-4 का मसौदा फाइनल हो गया है। रविवार देर रात तक अमित शाह के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से मिले सुझावों पर विचार के बाद दिशा निर्देशों का खाका तैयार किया था, जिसपर पीएम के साथ आज की बैठक में चर्चा की गई। पीएम और गृह मंत्री की बैठक में प्रवासी मजदूरों की समस्याओं और उसके समाधान पर भी की गई। लॉकडाउन में क्या रियायतें दी जाएंगी इसकी जानकारी सरकार रविवार को जानकारी मिल सकती है।
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मिल सकती है ये छूट
लॉकडाउन के चौथे चरण में ऑटो, बस और कैब सर्विस को इजाजत दी जा सकती है, लेकिन कंटेनमेंट जोन में इन पर पाबंदी रहेगी, वहीं, रेड जोन को फिर परिभाषित किया जाएगा। ई-कॉमर्स वेबसाइट को गैर जरूरी सामानों की सप्लाई करने की अनुमति दी जा सकती हा। ऑफिस और फैक्ट्रियों में 33 फीसदी से बढ़ाकर कर्मचारियों की संख्या 50 फीसदी किया जा सकता है।