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गुड़िया गैंगरेप केस: कोर्ट ने किया सजा का ऐलान, अब दोषियों की जेल में बीतेगी जिंदगी

गुड़िया गैंगरेप केस में कोर्ट ने गुरुवार को दोषियों की सजा का ऐलान कर दिया। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने मामले में दोषी प्रदीप और मनोज को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

Dharmendra kumar
Published on: 30 Jan 2020 11:57 AM GMT
गुड़िया गैंगरेप केस: कोर्ट ने किया सजा का ऐलान, अब दोषियों की जेल में बीतेगी जिंदगी
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नई दिल्ली: गुड़िया गैंगरेप केस में कोर्ट ने गुरुवार को दोषियों की सजा का ऐलान कर दिया। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने मामले में दोषी प्रदीप और मनोज को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषियों को गुड़िया को 11 लाख रुपए का हर्जाना और राज्य सरकार को 20 हजार का जुर्माना देने का आदेश दिया है।

पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 6 के तहत दोषियों को सजा सुनाई गई है। पीड़ित पक्ष के वकीलों ने दोनों दोषी प्रदीप और मनोज को उम्रकैद की सजा देने की मांग की थी। सरकारी वकील ने अधिकतम सजा की मांग की। उन्होंने कहा है कि पीड़िता की उम्र सिर्फ 5 साल थी, जब उसके साथ दोनों ने गैंगरेप किया था।

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उम्रकैद की सजा के ऐलान के बाद गुड़िया के पिता की आंखों से आंसू झलक आए। उन्होंने रोते हुए कहा कि ऐसे लोगों को फांसी से कम नहीं होनी चाहिए। मेरी बेटी आज भी तकलीफ में है। उसकी 7 सर्जरी हुई है, मुझे इन लोगों से आज भी जान का खतरा है। मैं उस घटना के बाद अभी तक अपने गांव नहीं जा पाया हूं।

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आरोपियों ने नाबालिग लड़की को मारने की भी कोशिश की थी। दोषी सिर्फ बच्ची का गैंगरेप करने तक ही नहीं रुके, बल्कि उसके शरीर में कांच और मोमबत्ती तक डाला था। गुड़िया की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील एचएस फुल्का ने भी कोर्ट से कहा कि इस मामले में उम्रकैद से कम सज़ा नहीं दी जानी चाहिए।

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पूर्वी दिल्ली के गांधी नगर इलाके में 15 अप्रैल 2013 को 5 साल की मासूम के साथ गैंगरेप हुआ था। तब पुलिस की ओर से कार्रवाई में देरी ने आम जनता के आक्रोश को भड़का दिया था। दोनों दोषी बच्ची से दरिंदगी के बाद उसे मरा समझकर वहीं छोड़कर भाग गए थे। बाद में दिल्ली पुलिस ने उन्हें बिहार से गिरफ्तार किया था।

Dharmendra kumar

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