BJP नेता कपिल मिश्रा समेत इनको लगा तगड़ा झटका, कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को BJP के नेता विजेंद्र गुप्ता और कपिल मिश्रा के साथ शिरोमणि अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ नोटिस फ्रेम करने का आदेश दिया है।

Newstrack
Published on: 9 Nov 2020 5:30 PM GMT
BJP नेता कपिल मिश्रा समेत इनको लगा तगड़ा झटका, कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
X
BJP नेता कपिल मिश्रा समेत इनको लगा तगड़ा झटका, कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को BJP के नेता विजेंद्र गुप्ता और कपिल मिश्रा के साथ शिरोमणि अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ नोटिस फ्रेम करने का आदेश दिया है। ये आदेश मानहानि के मामले में दिया गया है। बता दें कि अब इन तीनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस चलेगा।

ये भी पढ़ें: बड़ी खुशखबरी: कोरोना की वैक्सीन बनकर तैयार, जल्द शुरू हो सकती है बिक्री

कोर्ट ने कही ये बात

जानकारी के लिए बता दें कि कोर्ट ने यह आदेश दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन की तरफ से दायर शिकायत पर दिया है। इस मामले में जज ने कहा कि पहली नजर में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।

ये भी पढ़ें: Baba ka Dhaba: बेटी ने बाबा पर किया चौंकाने वाला खुलासा, उड़ जाएंगे होश

इन धाराओं में केस दर्ज

सोमवार को कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 500 (मानहानि) और धारा 34 (एक समान इरादा) के तहत केस चलाने की जरूरत है। साथ ही कोर्ट ने सभी आरोपियों को अगली सुनवाई पर अदालत में मौजूद रहने का आदेश दिया।

ये था आरोप

जानकारी के मुताबिक शिकायत में कहा गया था कि तीनों नेताओं ने दावा किया था कि हुसैन भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उन्होंने 23 करोड़ रुपये लेने के बाद दिल्ली में पेड़ों को काटने की इजाजत दी। इस मामले में हुसैन ने दावा किया है कि इस तरह की टिप्पणियों से समाज में उनकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाई गई है।

ये भी पढ़ें: ओली सरकार ने बदला नेपाल का नाम, देश में मचा बड़ा बवाल, अब होगा ये नाम

Newstrack

Newstrack

Next Story