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Diwali 2020: इस बार कौन-कौन से राज्य पटाखों पर बैन लगाने जा रहे हैं, यहां जानें

ओडिशा और राजस्थान जैसे कई राज्य एनजीटी को लिखित में दे चुके हैं कि वे 30 नवंबर तक पटाखे फोड़ने  पर रोक लगाये रखेंगे। ऐसे में अब 9 नवंबर को आने वाला एनजीटी का फैसला यह साफ करेगा कि इन राज्यों में पटाखों पर रोक लगती है अथवा नहीं।

Newstrack
Published on: 6 Nov 2020 6:28 PM IST
Diwali 2020: इस बार कौन-कौन से राज्य पटाखों पर बैन लगाने जा रहे हैं, यहां जानें
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उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस पूरे मामले पर एनजीटी के सामने अपना पक्ष रखा है और ये कहा है कि प्रदूषण और पटाखों के इस्तेमाल से जुडे मामले पहले ही सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है।

नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) 9 अक्टूबर को सुबह साढ़े 10 बजे पटाखों पर प्रतिबंध के मुद्दे पर अपना फैसला सुनाएगा। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में राज्य सरकार ने ग्रीन पटाखे चलाने पर भी बैन लगा दिया है।

जिसके बाद से 30 नवंबर तक पटाखे छोड़ने की सख्त मनाही रहेगी। दिल्ली के बाद अब लोगों की नजर उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों पर है। इन दोनों राज्यों की तरफ से फिलहाल पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का कोई आदेश जारी नहीं किया है।

इस बीच पटाखों पर बैन को लेकर पर्यावरण मंत्रालय का ताजा बयान सामने आया है। जिसमें ये कहा गया है कि मंत्रालय के पास फिलहाल ऐसी कोई ऐसी स्टडी नहीं है जिससे ये मालूम किया जा सके कि पटाखों के इस्तेमाल के बाद कोरोना केस में और अधिक इजाफा होगा।

Air Pollution प्रदूषण (फोटो-सोशल मीडिया)

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हरियाणा सरकार ने एनजीटी को दिया ये जवाब

जबकि हरियाणा सरकार ने एनजीटी में दाखिल किए गए अपने जवाब में कहा है कि वह अपने राज्य में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की पक्षधर नहीं है।

हरियाणा सरकार ने कहा है कि दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण के मद्देनजर अगर एनजीटी को ऐसा लगता है कि दिल्ली एनसीआर में आने वाले शहरों मसलन फरीदाबाद और गुरुग्राम में पटाखे फोड़ने से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ सकता है तो वहां प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन राज्य सरकार को लगता है कि पूरे हरियाणा में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं है।

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यूपी सरकार ने अभी तक अपना रुख नहीं किया साफ़

इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस पूरे मामले पर एनजीटी के सामने अपना पक्ष रखा है और ये कहा है कि प्रदूषण और पटाखों के इस्तेमाल से जुडे मामले पहले ही सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है। इसी महीने नवंबर में इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है।लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला करने में सक्षम है।

pollution प्रदूषण(फोटो:सोशल मीडिया)

बाकी राज्य क्या कहते हैं?

प्रदेश सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि इस साल उन्होंने पटाखे बेचने के लिए दुकानदारों को दिए जाने वाले लाइसेंस निर्गत नहीं किए हैं।

जबकि ओडिशा और राजस्थान जैसे कई राज्य एनजीटी को लिखित में दे चुके हैं कि वे 30 नवंबर तक पटाखे फोड़ने पर रोक लगाये रखेंगे। ऐसे में अब 9 नवंबर को आने वाला एनजीटी का फैसला यह साफ करेगा कि इन राज्यों में पटाखों पर रोक लगती है अथवा नहीं।

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