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देशभर में शुरू हुईं घरेलू उड़ानें, सरकार ने यात्रियों के लिए जारी की ये गाइडलाइंस

कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन करीब दो महीने बाद आज से देश में घरेलु विमानों की आवाजाही शुरू कर दी गई। इस दौरान सभी हवाईअड्डों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है।

Ashiki
Published on: 25 May 2020 2:56 PM GMT
देशभर में शुरू हुईं घरेलू उड़ानें, सरकार ने यात्रियों के लिए जारी की ये गाइडलाइंस
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नई दिल्ली: कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन करीब दो महीने बाद आज से देश में घरेलु विमानों की आवाजाही शुरू कर दी गई। इस दौरान सभी हवाईअड्डों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है।

घरेलू फ्लाइटों को शुरू करने के लिए एयरपोर्ट पर खास तैयारियां की गई हैं। एयरपोर्ट पर अब नए नियमों के साथ सब कुछ बदला-बदला सा नजर आएगा। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए एयरपोर्ट पर दो मीटर की दूरी और टचलेस सिस्टम को फॉलो किया जाएगा।

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यात्रियों को ई बोर्डिंग पास लेकर आना आना होगा। हवाई यात्रा के संबंध में राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों के लिए कुछ गाइडलाइंस भी जारी की हैं। यात्रियों के लिए इन गाइडलाइसं को ध्यान रखना जरूरी है।

महाराष्ट्र सरकार ने जारी किये ये गाइडलाइंस

इसी कड़ी में दूसरे राज्यों से विमानों के जरिये आने वाले यात्रियों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने भी कुछ नियम निर्धारित किए हैं। आने वाले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी और बाएं हाथ पर मुहर लगाई जाएगी। साथ ही इनके लिए 14 दिन का होम आइसोलेशन अनिवार्य होगा।

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अगर कोई यात्री महाराष्ट्र आता है और एक सप्ताह में लौट जाता है तो उसे होम आइसोलेशन में रहना जरूरी नहीं है, लेकिन उन्हें इसके बारे में राज्य सरकार को विवरण मुहैया कराना होगा, लेकिन इन यात्रियों को कंटेनमेंट जोन में जाने की इजाजत नहीं होगी।

साथ ही मानक संचालन प्रक्रिया कोरोना लक्षण वाले मरीजों पर लागू होंगे। एयरपोर्ट तक सड़क मार्ग से जाने की अनुमति होगी लेकिन यात्री को कंटेनमेंट जोन में जाने और वहां से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस में या भी कहा गया कि यदि कोई यात्री रिहायशी परिसर में रहने नहीं जा रहा है तो उसे जहां भी रहना है उसके बारे में सूचित करना होगा ताकि सैनिटाइजेशन किया जा सके।

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